छत्तीसगढ़
बलौदाबाजार आगजनी कांड: विधायक देवेंद्र यादव समेत नौ पर आरोप तय
Shantanu Roy
3 April 2025 12:14 AM IST

x
छग
Raipur. रायपुर। बलौदाबाजार कलेक्टोरेट व एसपी कार्यालय में आगजनी और भड़काऊ भाषण देकर दंगा भड़काने के मामले में जिला न्यायाधीश ने भिलाई विधायक देवेंद्र यादव समेत नौ लोगों पर आरोप तय कर दिया है। अदालत के आदेश के बाद अब इन पर मुकदमा चलेगा। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार ने सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट के अनुसार, 10 जून 2024 को सतनामी समाज के आंदोलन के दौरान दशहरा मैदान, बलौदाबाजार में आरोपी नेताओं ने भड़काऊ भाषण देकर हजारों लोगों को उग्र आंदोलन के लिए उकसाया। इसके बाद भीड़ ने शासकीय संपत्तियों, कलेक्टोरेट, एसपी कार्यालय, वाहनों को आग के हवाले कर दिया और पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया। अदालत ने आदेश में कहा कि यह कृत्य धारा 120-B, 147, 148, 186, 353, 332, 333, 307, 435, 436, 341, 427/149 भा.दं.सं. एवं लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के तहत दंडनीय अपराध है।
Tagsबलौदाबाजार आगजनीदेवेंद्र यादवदंगा भड़कानेभड़काऊ भाषणशासकीय संपत्ति नुकसानBalodabazar arsonDevendra Yadavinciting riotsprovocative speechdamage to government propertyछत्तीसगढ़ न्यूज हिंदीछत्तीसगढ़ न्यूजछत्तीसगढ़ की खबरछत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूजchhattisgarh news hindichhattisgarh newschhattisgarh latest newsजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारजनताJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperjantasamachar newssamacharHindi news
Next Story





