छत्तीसगढ़

ठगी केस में आरोपी महिलाओं की जमानत याचिका खारिज

Nil dhankar
14 March 2023 7:01 AM IST
ठगी केस में आरोपी महिलाओं की जमानत याचिका खारिज
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बिलासपुर। सिम्स की डीन के नाम पर डेंटिस्ट की नौकरी लगवाने 12 लाख रुपए की ठगी की आरोपी महिलाओं को सेशन कोर्ट से जमानत नहीं मिली। सिटी कोतवाली पुलिस ने आईपीसी की धारा 420,419, 120-बी और 34 प्रकरण दर्ज करने के बाद आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया था। गोंड़पारा हरदेव लाल मंदिर के पास रहने वाली स्वाति साहू पति संकेत साहू ने एमडीएस किया है। गुरु विहार कॉलोनी निवासी स्तुति जूलियस और अनिश जूलियस से उससे पहचान हुई। दोनों ने स्वाति को डेंटिस्ट की नौकरी लगवाने की बात कही।

2021 में स्वाति ने अपने पति के ऑफिस में उसे 5 लाख रुपए दिए। स्तुति ने सिम्स की तत्कालीन डीन का नाम लिया। 18 अगस्त 2021 को किसी ने खुद को डॉ. त्रिपाठी बताते हुए फोन पर ही इंटरव्यू लिया। 2021 में पूर्व डीन का ट्रांसफर हो गया। अलग-अलग किस्तों में स्वाति से 12 लाख रुपए की ठगी की गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था, इसमें से स्तुति जूलियस और कनकलता यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है।

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