छत्तीसगढ़

सर्राफा व्यवसायी प्रकाश चंद सांखला की जमानत याचिका खारिज

Admin2
27 May 2021 12:42 PM GMT
सर्राफा व्यवसायी प्रकाश चंद सांखला की जमानत याचिका खारिज
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छत्तीसगढ चेम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष प्रकाशचंद सांखला को नहीं मिली जमानत, भेजे गए जेल

छत्तीसगढ चेम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष प्रकाशचंद सांखला भेजे गए जेल

रायपुर। छत्तीसगढ चेम्बर ऑफ कॉमर्स दुर्ग जिले के उपाध्यक्ष बहुचर्चित सराफा व्यवसायी प्रकाशचंद सांखला को आज गिरफ्तार कर लिया गया। राजधानी रायपुर के प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी विजय सोनी के न्यायालय मे प्रकाश को पेश किया गया। जहां सराफा कारोबारी प्रकाश सांखला की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने सराफा कारोबारी को सागर ले जाने की अनुमति दी गई है। 29 मई को सागर कोर्ट में पेश करने के कोर्ट ने डीआरआई को निर्देश दिए। सागर में मिले 8 किलो 100 ग्राम सोने के बारे में डीआरआई पूछताछ करेगी।

आपको बता दें कि राजस्व खुफिया निर्दशालय के अधिकारियों ने कस्टम एक्ट 1962 की धारा 135/104 के तहत प्रकाश को गिरफ्तार किया है । वही प्रकाश चंद सांखला के भतीजे से भी पूछताछ की गई।

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