छत्तीसगढ़

सहायक शिक्षक निलंबित, जानिए क्या है पूरा मामला

Shantanu Roy
22 Feb 2024 5:02 PM GMT
सहायक शिक्षक निलंबित, जानिए क्या है पूरा मामला
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छग
कांकेर। कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राथमिक शाला पीवी-20 के शिक्षक सुनील करभाल को कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबन आदेश जारी किया गया है। कोयलीबेड़ा विकासखण्ड अंतर्गत प्राथमिक शाला पी.व्ही. 20 के सहायक शिक्षक सुनील करभाल का नशे की हालत में शाला आने का वीडियो वायरल हुआ था। जिस पर कलेक्टर द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को सहायक शिक्षक पर कार्रवाई करने निर्देशित किया गया था।
जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि सहायक शिक्षक सुनील करभाल को उनके उक्त कृत्य के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 23 के विपरीत होने के साथ ही कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी अंतागढ़ नियत किया गया है।
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