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Durg. दुर्ग। जिले में शिक्षा विभाग ने शासकीय प्राथमिक शाला खाड़ा के सहायक शिक्षक एलबी देवेश कुमार देशमुख को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी अरविन्द मिश्रा द्वारा की गई जांच के आधार पर की गई है। जांच में शिक्षक के खिलाफ प्राप्त शिकायत प्रमाणित पाई गई, जिसके चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जांच में पाया गया कि श्री देशमुख ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 23 और नियम 03 के उप नियम-01 के खण्ड 01, 02 और 03 का उल्लंघन किया है। नियमों के अनुसार शिक्षक को अपने कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है और किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार गंभीर उल्लंघन माना जाता है।
निलंबन आदेश के तहत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम 01 (1) (क) के प्रावधानों का पालन किया गया। आदेश में स्पष्ट किया गया कि निलंबन अवधि में श्री देशमुख का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी दुर्ग में नियत किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता बनी रहेगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई विभाग की पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। अधिकारियों का कहना है कि शिक्षक के कर्तव्यों में लापरवाही या अनुचित व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। विभाग ने कहा कि सभी शिक्षकों को अपने कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य है और नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस निलंबन से क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन बनाए रखने का संदेश गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को नियमों के दायरे में रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। शासकीय प्राथमिक शाला खाड़ा में सहायक शिक्षक के निलंबन के बाद विद्यालय में अन्य शिक्षकों और कर्मचारियों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। विभाग ने कहा कि यह कार्रवाई शिक्षा क्षेत्र में ईमानदारी, अनुशासन और जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। इस प्रकार, शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा और सभी कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना होगा।
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