छत्तीसगढ़

पैसों के विवाद में मारपीट और जान से मारने की धमकी, आरोपी गिरफ्तार

Shantanu Roy
25 Sept 2026 9:56 PM IST
पैसों के विवाद में मारपीट और जान से मारने की धमकी, आरोपी गिरफ्तार
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Rajnandgaon. राजनांदगांव। डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में पैसों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद के दौरान युवक से मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरोपी दिनेश उर्फ दिनु यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया कथित धारदार कड़ा भी जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
पुलिस के अनुसार प्रार्थी आर्य कुमार नंदेस्वर ने डोंगरगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया कि 12 मार्च 2026 की रात करीब 11:30 बजे वह अपने दोस्तों चंदन गोउली और दिनेश यादव के साथ अलग-अलग मोटरसाइकिल से जा रहा था। इसी दौरान खैरागढ़ रोड स्थित कक्कड़ पेट्रोल पंप के पास पैसों के लेनदेन की बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। शिकायत के मुताबिक आरोपी दिनेश यादव कथित रूप से शराब के नशे में था और चंदन गोउली से विवाद करते हुए गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दे रहा था।
आर्य कुमार ने जब उसे ऐसा करने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ भी विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि दिनेश ने हाथ-मुक्कों और किसी ठोस अथवा धारदार वस्तु से आर्य के साथ मारपीट की। घटना में आर्य के सिर, बाएं हाथ और कमर में चोट आई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर डोंगरगढ़ पुलिस ने अपराध क्रमांक 125/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 115(2) और 351(2) के तहत मामले की विवेचना शुरू की।
पुलिस ने घायल का चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया। पुलिस के अनुसार डॉक्टर द्वारा चोट को साधारण बताते हुए किसी कठोर और धारदार वस्तु से चोट लगने का उल्लेख किए जाने के बाद प्रकरण में बीएनएस की धारा 118(1) भी जोड़ी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के दिशा-निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन और एसडीओपी डोंगरगढ़ केशरी नंदन नायक के पर्यवेक्षण में मामले की जांच की गई। थाना प्रभारी प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक सुमन जायसवाल के नेतृत्व में विवेचक प्रधान आरक्षक रूपेश देवांगन ने प्रकरण में आगे की कार्रवाई की।
विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी दिनेश उर्फ दिनु यादव पिता स्वर्गीय बलराम यादव, उम्र 28 वर्ष, निवासी बुधवारी पारा, वार्ड नंबर 15 डोंगरगढ़ को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल कथित धारदार कड़ा जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 296, 115(2), 351(2) और 118(1) बीएनएस के तहत कार्रवाई की। आरोपी को 24 सितंबर 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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