छत्तीसगढ़
टावर लगाने के नाम पर मांगे 60 हजार रुपए, किश्तों में मांगी गई थी राशि, केस दर्ज
Shantanu Roy
28 Nov 2022 5:30 PM GMT

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छग
भिलाई। मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी करने वाले के खिलाफ पुलिस ने धारा 420 के तहत जुर्म दर्ज किया है। पाटन पुलिस ने बताया कि ग्राम खुड़मुड़ी निवासी तेजेंद्र कुमार चक्रधर के मोबाइल पर 23 जून को कॉल आया था। फोन पर दीपिका मंडल नामक महिला ने स्वयं को एयरटेल कंपनी कोलकाता का अधिकारी बताया था। महिला ने पीड़ित को खेत में एयरटेल का टावर लगवाने पर उसे 15 लाख रुपये एडवांस और 20 हजार रुपये प्रति माह किराया देने का झांसा दिया। महिला ने दस्तावेज तैयार करने के लिए पीड़ित से 60 हजार रुपये का डिमांड किया।
महिला की बातों में आकर पीड़ित ने किस्त में 60 हजार रुपये देने की बात कही। इस बात पर आरोपी महिला तैयार हो गई। पीड़ित ने 25 जून से चार जुलाई 2022 के मध्य अपने खाते से 59 हजार 460 रुपये महिला को ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद दीपिका मंडल महिला ने पीड़ित को दोबारा कॉल कर रुपए का डिमांड करने लगी। पीड़ित ने महिला को इस तरह की कोई शर्त नहीं होने की जानकारी देते हुए रुपये देने से मना कर दिय इन्कार कर दिया। जब पीड़ित स्वयं को ठगा महसूस करने पर महिला के खिलाफ पुलिस में शिकायत किया।
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