छत्तीसगढ़

ASI का हत्यारा जीवन भर पछताएगा

jantaserishta.com
11 Jun 2025 6:46 AM GMT
ASI का हत्यारा जीवन भर पछताएगा
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छत्तीसगढ़.
कोरबा: बांगो थाना में पदस्थ एएसआई नरेंद्र सिंह परिहार की बेरहमी से हत्या करने वाले डीजे संचालक करण गिरी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी ने एएसआई पर धारदार टांगी से हमला कर जान ले ली थी। कोर्ट ने उसे उम्रकैद के साथ जुर्माना भी लगाया है।
यह घटना 9 और 10 मार्च 2023 की दरम्यानी रात की है। बांगो थाना में पदस्थ एएसआई नरेंद्र सिंह परिहार अपने बैरक में सो रहे थे, तभी आधी रात को किसी ने उन पर टांगी से हमला कर दिया। शरीर पर कई जगह वार होने की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
तत्कालीन पुलिस अधीक्षक यू. उदयकिरण के निर्देश पर कटघोरा एसडीओपी ईश्वर प्रसाद त्रिवेदी और थाना प्रभारी अभय सिंह बैस के नेतृत्व में मामले की जांच शुरू की गई। साइबर टीम की मदद से कुछ ही दिनों में करण गिरी, उम्र 25 साल, निवासी ग्राम ठीहाईपारा, कोनकोना को गिरफ्तार किया गया।
जांच में पता चला कि दिसंबर 2022 में एएसआई परिहार ने आरोपी करण गिरी पर अवैध शराब का मामला दर्ज किया था, जिससे उसे 15-20 दिन जेल में रहना पड़ा। इसके बाद 8 मार्च 2023 को होली की रात मोहल्ले में जब करण डीजे बजवा रहा था, तब शिकायत मिलने पर एएसआई परिहार ने डीजे बंद करवा दिया और डॉयल 112 को बुलाकर डीजे भी जब्त करा दिया।
इसके अगले दिन थाना परिसर में पुलिस कर्मियों ने होली मनाई और खुद भी डीजे चलाया, जिसमें एएसआई परिहार भी शामिल थे। इसी बात से नाराज होकर करण ने बदला लेने की ठानी।
आरोपी करण ने उसी रात मौका देखकर एएसआई परिहार के बैरक में घुसकर टांगी से हमला कर दिया। फिर हथियार को नदी में धोकर झाड़ियों में फेंक आया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हथियार बरामद किया।
कटघोरा के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश एच. के. रात्रे की अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी करण गिरी को दोषी पाया। आईपीसी की धारा 450 के तहत 7 साल की सजा तथा धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई। साथ ही, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त जेल होगी। अतिरिक्त लोक अभियोजक दिलीप झा ने अभियोजन का पक्ष प्रभावी ढंग से रखा, जिससे आरोपी को सजा दिलाई जा सकी।
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