छत्तीसगढ़

बैंक मैनेजर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

Nilmani Pal
1 July 2022 3:46 AM GMT
बैंक मैनेजर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
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महासमुंद। बीते 12 वर्षों से उपभोक्ता फोरम में चल रहे एक मामले में गुरुवार को फोरम ने एक्सिस बैंक के मैनेजर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यदि, बैंक वाद व्यय तथा क्षतिपूर्ति राशि प्रदाय नहीं करती तो मैनेजर की गिरफ्तारी की जायेगी। जानकारी के अनुसार आवेदक निर्मला पटेल पत्नी जयराम पटेल अब से 12 साल पहले एक्सिस बैंक एटीएम से दो हजार रूपये निकालने के लिये एटीएम का उपयोग कर रहे थे। लेकिन, उक्त एटीएम से दो हजार रूपये के बजाए एक हजार रूपये ही निकला।

इसके बावजूद उनके खाते से दो हजार रूपये कट गए। इस पर आवेदक जयराम ने पंजाब बैंक एवं एक्सिस बैंक में इस आशय की जानकारी दी। एक्सिस बैंक ने तो पावती दिया। लेकिन पंजाब बैंक के मैनेजर ने अमर्यादित भाषाओं का उपयोग करते हुए आवेदन लेने से मना कर दिया साथ ही आवेदन को डस्टबीन में डाल दो जैसी टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी से आत्मसम्मान को ठेस लगना देखते हुए जयराम पटेल ने जिला उपभोक्ता फोरम में याचिका दर्ज कराई। जिला फोरम ने आठ मार्च 2013 को फैसला लेते हुए तीन बिंदुओं पर आदेश दिया था कि आवेदक को एक हजार रूपये ब्याज सहित वापस किया जाए। आरबीआई के सर्कुलर के अनुसार सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जमा करने तक दिया जाए। वहीं, दो हजार रूपये वाद व्यय दिया जाए। इस आदेश के बाद एक्सिस बैंक एवं पीएनबी ने राज्य उपभोक्ता फोरम में अपील की।

बता दें कि बैंक यदि, उपभोक्ता जयराम पटेल के प्रकरण को अपने तक ही निपटा लेता तो यह स्थिति नहीं आती। अब बैंक को इस एक हजार रूपये के बदले चार लाख 43 हजार नौ सौ 87 रूपये भुगतान करना होगा। इनमें से 68 हजार रूपये बैंक पूर्व में दे चुकी है। इसके साथ ही 15 हजार रूपये वाद व्यय भी बैंक भर चुकी है। अब बैंक से तीन लाख 53 हजार 127 रूपये के लिये वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने आदेश किया कि यदि अनावेदक उक्त राशि जमा करता है तो उसे छोड़ दिया जाये अन्यथा गिरफ्तार किया जाए। इस प्रकरण को गुरुवार को फोरम अध्यक्ष योगेश चंद्रगुप्त, सदस्य टी. ज्योति दुर्गाराव तथा गिरीश श्रीवास्तव ने सुलझाया।

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