छत्तीसगढ़

प्राण घातक हमला मामले में हुई गिरफ्तारी, साल 2022 से फरार था आरोपी

Nilmani Pal
3 March 2024 2:48 AM GMT
प्राण घातक हमला मामले में हुई गिरफ्तारी, साल 2022 से फरार था आरोपी
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बालोद। प्राण घातक हमला करने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पीड़ित हेमंत तारम को गायत्री मंदिर के पास से पैदल चलने के दौरान आरोपी शब्बीर कुरैशी और उनके साथी स्वप्निल तिवारी द्वारा पीड़ित को अकेले देखकर तुम बाडू और मुक्कू का काम करता है कहकर गदी गंदी गाली गलौज करने लगा उसी समय पीड़ित भागने लगा तो आरोपी शब्बीर कुरैशी, स्वप्लिन तिवारी ने जान से मारने की धमकी देते हुए प्राण घातक हमला कर चोट पहुंचाया थे।

जिसकी लिखित प्रार्थी देव निषाद के रिपोर्ट पर थाना राजहरा में अपराध क्रमांक 352/2022 धारा 294,506,307,34 भादवि के तहत अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण सदर के विवेचना के दौरान आरोपी शब्बीर कुरैशी निवासी वार्ड क्र0 24 राजहरा को दिनांक 13.012.2023 को गिर0 कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया था, प्रकरण के अन्य आरोपी स्वप्निल तिवारी घटना दिनांक से फरार था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील नायक व नगर पुलिस अधीक्षक डॉ० चित्रा वर्मा के मार्गदर्शन में प्रकरण के फरार आरोपी का पता तलास हेतु निर्देश थाना प्रभारी राजहरा सुनील तिर्की एवं स्टाफ द्वारा फरार आरोपी का मुखबीर सूचना से आरोपी स्वप्निल तिवारी का पता तलाश किया, आरोपी स्वप्निल ‍ तिवारी से पूछताछ करने पर अपराध स्वीकार करने पर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया है।

नाम आरोपी - स्वप्निल तिवारी पिता प्रमोद तिवारी


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