बीजापुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनुराग पाण्डेय द्वारा आगामी लोक सभा निर्वाचन हेतु कार्यक्रम की घोषणा तिथि से आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने के फलस्वरूप निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु तथा लोक शांति की सुरक्षा (सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक पीस) एवं आम व्यक्ति की सुरक्षा (फॉर पब्लिक सेफ्टी) की दृष्टि से सीमित अवधि के लिए बीजापुर जिला अंतर्गत समस्त क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लायसेसिंयो से जमा कराने हेतु आदेश जारी किया है। ताकि चुनाव प्रकिया के दौरान भय एवं आंतक का वातावरण न हो सके तथा इन अस्त्रो के संभावित दुरुपयोग को रोका जा सके।
अतः आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लाज (बी) धारा-21 के तहत् बीजापुर जिला अंतर्गत समस्त क्षेत्र में रहने वाले समस्त शस्त्र लायसेंसियो को आदेशित किया है कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में सात दिवस अंदर जमा करवायें इसके अतिरिक्त लायसेंसी अपने शस्त्र संबंधित शस्त्र डीलर जिनके पास शस्त्र डिपोजिट करने अनुज्ञप्ति है। वहा भी जमा कर सकतें हैं जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते है। उसकी सूचना भी संबंधित थाने में प्रदान करेंगें। संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करेगें।
यह आदेश जिले में निवासरत सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा सभी लायसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेगें।
इस हेतु गठित जिला कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंको से सुरक्षा गार्ड, वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानो को शैक्षणिक संस्थानो एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्ट्रेट बीजापुर के लायसेंस शाखा में दिया जा सकेगा। इस कंडिका में उल्लेखित ये सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हे इस आदेश से मुक्त रखा गया है को भी अपने अस्त्र.शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे।
16 मार्च 2024 से निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति (लोकसभा निर्वाचन 2024) के लिये बीजापुर जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसियो (बिन्दु क्रमांक 3 के लायसेंसियों के लायसेंस छोड़कर) के शस्त्र लायसेंस निलंबित किये जाते हैं। संबंधित थाना प्रभारी एवं संबंधित शस्त्र डीलर यह सुनिश्चित करेंगें की इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों का इन्द्राज करेंगें और शस्त्र जमा करने वालो को इस संबंध में पावती देगें। जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेगें।