छत्तीसगढ़

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद पर भर्ती के लिए मांगे गए आवेदन

Nilmani Pal
26 Sep 2022 12:03 PM GMT
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद पर भर्ती के लिए मांगे गए आवेदन
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नारायणपुर। कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग नारायणपुर अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता/सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद नियुक्त किया जाना है। परियोजना अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत् नगरीय क्षेत्र के डीएनके वार्ड में सहायिका के एक पद, ग्राम पंचायत गरांजी और ग्राम पंचायत एड़का में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के एक-एक पद और एड़का ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के एक पद पर नियुक्ति हेतु 10 अक्टूबर 2022 तक कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना नारायणपुर में सीधे अथवा डॉक के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। उक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जावेगी। आवेदिका उसी ग्राम की स्थायी निवासी होनी चाहिए जिस ग्राम में आंगनबा़ड़ी केन्द्र स्थित है। ग्राम पंचायत के सरपंच, उपसरपंच अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो मान्य किया जावेगा।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु 12वीं अथवा 11वीं बोर्ड तथा आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु 8वीं बोर्ड उत्तीर्ण होनी चाहिए। उक्त ग्रामों में कोई आवेदिका न मिलने पर कार्यकर्ता पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर दसवीं बोर्ड रखी जावेगी। इस अनुसार भी आवेदिका न मिलने पर पुनः शिथिल मानकर आठवी बोर्ड एवं इसके उपरांत भी आवेदिका न मिलने पर पांचवीं बोर्ड उत्तीर्ण रखी जावेगी। सहायिका पद में भी शैक्षणिक योग्यता वाली आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान शिथिल कर कम शैक्षणिक योग्यता के आवेदन पत्र पर भी विचार किया जावेगा। अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका/सह सहायिका होने पर गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जनजाति परिवार की महिला होने पर तथा विधवा परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर अतिरिक्त अंक दिया जावेंग। दावा आपत्ति अवधि में किसी प्रकार के नये दस्तावेज मान्य नहीं होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है। इन्हें केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जावेगा।

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