छत्तीसगढ़

कोर्ट के आदेश के बाद भी अनवर ढेबर की नहीं होगी सशर्त रिहाई

Nilmani Pal
13 Aug 2024 3:11 AM GMT
कोर्ट के आदेश के बाद भी अनवर ढेबर की नहीं होगी सशर्त रिहाई
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रायपुर raipur news। मेरठ की स्पेशल कोर्ट ने शराब घोटाला केस के आरोपी अनवर ढेबर, और अन्य को सशर्त रिहाई के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नकली होलोग्राम केस में दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है।इसके बाद स्पेशल कोर्ट का सोमवार को फैसला आया है। हालांकि ईडी और एसीबी में दर्ज केस की वजह से आरोपियों की रिहाई नहीं हो पाएगी। Alcohol scandal

chhattisgarh news बता दें कि ईडी के अनुसार, अनवर ढेबर आबकारी विभाग में मंत्री की हैसियत रखता था। ईडी द्वारा जारी बयान के मुताबिक, जांच में यह खुलासा हुआ है कि अरुणपति त्रिपाठी ने सरकारी शराब दुकान, जिसे पार्ट-बी कहा जाता है, के माध्यम से बेहिसाब शराब बिक्री की योजना को लागू करने में अहम भूमिका निभाई। उसने ही 15 जिले, जहां अधिक शराब बिक्री होती थी और राजस्व आता था, उन जिलों के आबकारी अधिकारियों के साथ मीटिंग कर अवैध शराब बेचने के निर्देश दिए थे। इंडी के अनुसार, एपी त्रिपाठी ने ही विधु गुप्ता के साथ डुप्लीकेट होलोग्राम की व्यवस्था की थी।





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