छत्तीसगढ़

सरकारी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री में एक और गिरफ्तारी

Shantanu Roy
24 Sept 2026 5:20 PM IST
सरकारी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री में एक और गिरफ्तारी
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Raigarh. रायगढ़। शासकीय भूमि के कथित फर्जी अंतरण और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री कराने के मामले में कापू पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिले में फरार आरोपियों और वारंटियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे “ऑपरेशन क्लीन हंट” के तहत पुलिस ने फर्जी रजिस्ट्री में अनुप्रमाणक साक्षी रहे अगस्तुस खलखो (43 वर्ष), निवासी पोराडाही, थाना धरमजयगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले मामले में तत्कालीन पटवारी राकेश साय को गिरफ्तार किया जा चुका है।
पुलिस के मुताबिक, 11 अगस्त 2026 को तहसीलदार कापू उन्मेश पटेल ने थाना कापू में आवेदन देकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि ग्राम पंचायत रायमेर की शासकीय भूमि के खसरा नंबर 479/2, 467/36, 467/25, 467/23, 310/10/ख, 310/10/2 सहित अन्य भूमि रिकॉर्ड में कथित रूप से कूटरचना और हेरफेर किया गया।
आरोप है कि खसरा बंटाकन और रिकॉर्ड में बदलाव करते हुए बाहरी व्यक्तियों के नाम पर फर्जी पट्टे तैयार किए गए। इसके बाद दलालों के माध्यम से संबंधित जमीन की रजिस्ट्री करा दी गई। जांच में सामने आया कि शासकीय भूमि के कुछ हिस्सों को तत्कालीन पटवारी राकेश साय द्वारा निजी व्यक्तियों के नाम पर दर्ज किया गया और बाद में कथित कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जमीन अन्य लोगों को अंतरित की गई।
एसडीएम धरमजयगढ़ के निर्देश और तहसीलदार कापू के जांच प्रतिवेदन के आधार पर थाना कापू में अपराध क्रमांक 131/2026 दर्ज किया गया। मामले में धारा 420, 467, 468, 471 और 120(बी) भादवि के तहत तत्कालीन पटवारी राकेश साय, मुक्तारधारी कैलाश कुमार जेठवानी उर्फ सोनी, विक्रेता उजितराम, अनुप्रमाणक साक्षी अगस्तुस खलखो और लालबहादुर यादव को आरोपी बनाया गया।
मामले की जांच के दौरान थाना प्रभारी कापू निरीक्षक धर्माराम तिर्की की टीम ने 2 सितंबर 2026 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर तत्कालीन पटवारी राकेश साय, पिता शशिभूषण साय, उम्र 45 वर्ष, निवासी सिविल लाइन धरमजयगढ़ को ग्राम गनपतपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके कब्जे से एक लैपटॉप और प्रिंटर भी जब्त किया था। इसके बाद प्रकरण में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी रखी गई। इसी दौरान पुलिस ने अगस्तुस खलखो, पिता अलोइस छंदू खलखो, उम्र 43 वर्ष, निवासी पोराडाही को हिरासत में लिया।
पुलिस के अनुसार पूछताछ में अगस्तुस खलखो ने बताया कि वह कैलाश जेठवानी उर्फ सोनी के कहने पर इस प्रकरण में शामिल हुआ था। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने 20 अक्टूबर 2022 को ग्राम रायमेर की संबंधित सरकारी भूमि की रजिस्ट्री के दौरान रजिस्ट्री कार्यालय धरमजयगढ़ में उपस्थित होकर आधार कार्ड जमा किया था और रजिस्ट्री दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। पुलिस ने आरोपी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर कैलाश जेठवानी उर्फ सोनी से बातचीत में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन को भी जब्त किया है। विवेचना के दौरान अगस्तुस खलखो के खिलाफ साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। कापू पुलिस के अनुसार शासकीय भूमि के कथित फर्जी अंतरण से जुड़े इस मामले में अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। प्रकरण में दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विवेचना जारी है।
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