बिलासपुर। पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टर ने अनुदान राशि से खरीदी गाय और उसके इंश्योरेंस के नाम पर धोखाधड़ी की है.आरोपी डॉक्टर पर कई साल बाद मामला दर्ज हुआ है. प्रार्थी किरण सिंह निवासी गुलमोहर कालोनी बिलासपुर ने डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दी है. मामला 5 साल पुराना है.
किरण सिंह ने 2016 में डेयरी उद्यमिता के अंर्तगत परिपालन के अनुसार पशु चिकित्सा विभाग से 1.50 लाख रूपए योजना अनुसार अनुदान की राशि और बैंक लोन की राशि में 10 गाय खरीदी थी. इसके बाद पशुओं का बीमा कराने के लिए पशु विभाग में सहायक पशु चिकित्सक और नोडल डॉक्टर बीपी सोनी मुलाकात की. बीमा के नाम पर डॉक्टर बीपी सोनी ने 37 हजार रुपए ले लिए.वहीं किरण सिंह को कुछ दिनों बाद 26 हजार 246 रुपए की रसीद दी.
डॉक्टर ने 2016 से 2018 के बीच ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा 10 पशुओं के लिए चार पशु बीमा प्रमाण पत्र दिए. जिसमें 29 हजार 245 की लागत अंकित है. इस दौरान दो गाय की मृत्यु हो गई. प्रार्थिया ने क्लेम राशि के लिए बीमा कंपनी से संपर्क किया. लेकिन कंपनी ने चार पशु बीमा प्रमाण पत्र को फर्जी करार देते हुए क्लेम रिजेक्ट कर दिया. इसके बाद मामले का खुलासा हुआ.