छत्तीसगढ़

CG BREAKING: बदमाश को 24 घंटे के भीतर जिले से बाहर जाने का आदेश

Nilmani Pal
18 July 2024 7:21 AM GMT
CG BREAKING: बदमाश को 24 घंटे के भीतर जिले से बाहर जाने का आदेश
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छग न्यूज़

महासमुंद mahasamund news। जिला दण्डाधिकारी प्रभात मलिक ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 (क) (ख) के तहत धीरज साहू ऊर्फ धीरज सरफराज पिता फूल चंद साहू उम्र 39 साल निवासी सुभाष नगर महासमुंद, थाना व जिला महासमुंद को जिला महासमुंद एवं सीमावर्ती जिलों से निष्कासित (जिला बदर) District Banishment कर दिया है। mahasamund

chhattisgarh news संबंधित के विरुद्ध आगामी एक वर्ष के लिए महासमुंद जिले के सीमावर्ती जिला रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, रायगढ़ एवं बलौदाबाजार तथा जिला महासमुंद की सीमाओं से बाहर रहने का आदेश जारी करते हुए जिला बदर की कार्यवाही की है। आदेश के 24 घंटे के भीतर जिले से बाहर जाना होगा। जिला दंडाधिकारी ने इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि तक बिना उनके वैधानिक पूर्वानुमति के महासमुंद एवं जिले की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने कहा है। इस आदेश का पालन नहीं करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। chhattisgarh

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