रायपुर। बीजेपी शासन में पावरफुल अधिकारी रहे अमन सिंह को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. अमन सिंह की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन फैसला सार्वजनिक होते तक राज्य सरकार को नो कोर्सिव एक्शन का आदेश दिया है। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने इस मामले की सुनवाई की।
बता दें कि अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मिन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में ACB/EOW विभाग ने FIR दर्ज की है। इस FIR को पूर्व में हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन अपील में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मामले में जांच होनी चाहिए। इस आदेश के बाद वह FIR फिर से विधि अधिकार संपन्न हो गई। अमन सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने तीन हफ्ते का समय भी दिया था कि वे अपने लिए उपयुक्त कानूनी संरक्षण हासिल कर लें। इसके बाद अमन सिंह एक बार ACB के बुलाने पर रायपुर भी आए और उन्होंने पूछताछ में सहयोग दिया। इस मामले में रायपुर कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी जो कि खारिज कर दी गई थी।