छत्तीसगढ़

पार्षद और कांग्रेस सभापति के खिलाफ ढाई लाख रुपये की अवैध वसूली का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया FIR

jantaserishta.com
7 Nov 2021 1:42 AM GMT
पार्षद और कांग्रेस सभापति के खिलाफ ढाई लाख रुपये की अवैध वसूली का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया FIR
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भाटापारा। शहर में लोगों को डरा धमकाकर अवैध वसूली करने वाले पार्षद और कांग्रेस सभापति के खिलाफ कार्रवाई की गई है. डरा-धमका कर ढाई लाख रुपये अवैध वसूली और पैसे की मांग पर आरोपी सुशील सबलानी पार्षद भाटापारा के खिलाफ थाना भाटापारा शहर में अपराध दर्ज किया गया है.

पुलिस अधीक्षक आई.के.एलेसेला ने पब्लिक से अवैध वसूली/अवैध उगाही पर कार्रवाई के लिए कड़े निर्देश दिए थे, जिस पर भयदोहन कर अवैध वसूली करने वाले आरोपी सुशील सबलानी पार्षद माता देवालय और सभापति नगर पालिका भाटापारा के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया.
पुलिस के मुताबिक प्रमोद केशरवानी ने मातादेवालय वार्ड भाटापारा जांच तस्दीक क्रम में गवाहों के कथन, प्राप्त ऑडियो रिकॉर्डिंग बातचीत की पेन ड्राइव और फोन डिटेल का स्क्रीन शार्ट में आरोपी सुशील सबलानी पार्षद के खिलाफ सबूत मिले हैं.
प्रशासनिक आदेश पर खाद्य विभाग आपके घर छापा मारने आ रहा है. बात कहकर डरा-धमका कर अवैध रूप से 50,000 रूपये की वसूली करना और धमकी और क्षति कारित करने के भय डालते हुए 2,50,000 रूपये और मांग की. शिकायत आवेदन जांच तस्दीक पर आरोपी सुशील सबलानी पार्षद माता देवालय और सभापति नगर पालिका भाटापारा के खिलाफ थाना भाटापारा शहर में अपराध क्र. 482/2021 धारा 384,385 भादवि दर्ज कर विवेचना मे लिया गया है.
भाठापारा थाना प्रभारी महेश ध्रुव ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर जांच की गई जिसके बाद अपराध पंजीबद्ध किया गया है । जल्द ही गिरफ्तारी भी की जाएगी.
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