छत्तीसगढ़

कृषि विभाग ने 3 अमानक कीटनाशक के विक्रय पर लगाया प्रतिबंध

Nilmani Pal
29 May 2024 5:02 AM GMT
कृषि विभाग ने 3 अमानक कीटनाशक के विक्रय पर लगाया प्रतिबंध
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रायपुर। आगामी जून माह में मानसून आने पर किसानों के द्वारा खेती कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जिसमें किसान खेती की तैयारी कर फसल की बुआई कर उर्वरक कीटनाशी का उपयोग करना प्रारंभ कर देंगे। कृषि विभाग के द्वारा किसानों को गुणवत्ता युक्त कीटनाशी उपलब्ध हो पाए इसलिए कीटनाशियों के नमुना लेकर प्रयोगशाला प्रतिवर्ष भेजा जाता है और अमानक परिणाम आने पर विक्रय पर प्रतिबंध कर दिया जाता है।

उप संचालक कृषि रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत वर्ष 2023-24 में कीटनाशी नमूना लेकर भेजा गया था जिसमें से 3 कीटनाशी के परिणाम अमानक प्राप्त हुए है। जिनमें निर्माता कंपनी श्रीजी पेस्टीसाईड प्रायवेट लिमिटेड ब्लॉक नंबर 69/पी, सावली वडोदरा-391770 (ग्राम-मंजूसर)द्वारा निर्मित कीटनाशक लैम्बडा साइहेलोथ्रिन (Lambda cyhalothrin)4.9 %सीएस का नमूना जिता कृषि सेवा केन्द्र धरमजयगढ़ से लिया गया था, जिसका बैच नंबर एसपी 22एलएसबीओ 03 है इसके विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी प्रकार निर्माता कंपनी शिवालिक क्रॉप साईंसेस प्रा.लिमिटेड द्वारा निर्मित कीटनाशक प्रोपीकोनाजोल (Propiconazol)10.7 % + ट्राइसाइक्लाजोल (Tricyclazol)34.2 % एसई का जिसका नमूना महिन्द्रा एग्रीटेक मालीडिपा, रायगढ़ से लिया गया था, जिसका बैच नंबर व्ही 123 है।

निर्माता कंपनी मोती इनसेक्टीसाईड्स प्रा.लिमिटेड करनाल द्वारा निर्मित प्रोफेनोफोस (Profenophos) 40%+साइपरमेथ्रिन (Cypermethr) 4% ईसी का नमूना सागर कृषि सेवा केन्द्र, राजपुर, लैलूंगा से लिया गया था, जिसका बैच नंबर एसएफ 2308010 है। कृषि विभाग द्वारा उक्त तीनों कीटनाशी के विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने जिले के किसानों को उक्त कीटनाशी के किसी दुकान पर प्राप्त होने पर उसे न खरीदने एवं इसकी सूचना कृषि विभाग से साझा करने हेतु आग्रह किया है।

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