छत्तीसगढ़

कृषि सेवा केंद्र का लाइसेंस निरस्त, कृषि अधिकारी ने की कार्रवाई

Nilmani Pal
30 Oct 2021 5:53 AM GMT
कृषि सेवा केंद्र का लाइसेंस निरस्त, कृषि अधिकारी ने की कार्रवाई
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जगदलपुर। उप संचालक उद्यान एवं जिला बीज अनुज्ञा अधिकारी जिला बस्तर अजय सिंह कुशवाह ने जिले के बस्तर विकासखण्ड के ग्राम सोनारपाल के भानु कृषि सेवा केन्द्र के उद्यानिकी बीज विक्रय का लाइसेंस निरस्त कर दिया। उल्लेखनीय है कि भानु कृषि सेवा केन्द्र द्वारा उद्यानिकी बीजों के विक्रय के लिए व्ही एन आर अंकुर एवं मेटाहेलिक्स कम्पनियों के बीज विक्रय का लाइसेंस लिया गया था। जिला बीज अनुज्ञा अधिकारी श्री कुशवाहा ने बताया कि कृषकों के द्वारा भानु कृषि सेवा केन्द्र के विक्रेता से सेमिनिस वायर कम्पनी का विक्रय किए जा रहे खीरे का बीज क्रय का देयक प्रस्तुत किया गया। देयक की जांच करने पर अवैध रूप से बीज विक्रय करते पाए जाने पर जिला बीज अनुज्ञा पालक अधिकारी द्वारा बीज नियंत्रण आदेश 1983 की कंडिका 13.2 के तहत कार्रवाई करते हुए भानु कृषि सेवा केन्द्र सोनारपाल का उद्यानिकी बीज विक्रय का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की कार्रवाई की गई है।

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