
धमतरी। कृषि भूमि को फर्जी रूप से बिक्री कर धोखाधड़ी किये जाने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अनावरूल हसन पिता मोहम्मद सरदार खान उम्र 45 वर्ष साकिन शारदा चौक रायपुर को प्रकरण के आरोपी लिक्यन वाल्टर कथित नाम समारूराम वर्मा ने ग्राम खपरी स्थित प.ह.न० 02 अभिलेख अनुसार कृषक समारू राम पिता कपूरचंद के खसरा नं0 269 से 275 तक, 762 से 768 कुल रकबा 2.09 हे० कृषि भूमि को फर्जी रूप से बिक्री ईकरारनामा तैयार कर, आम मुखत्यार नामा देकर 3,00,000/- रूपये लेकर धोखाधड़ी करने कि लिखित रिपोर्ट पर थाना कुरूद में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
विवेचना के दौरान आरोपी लिक्यन वाल्टर का पता तलाश कर हिरासत में लेकर गवाहों के समक्ष मेमोरण्डम एवं गवाहों का कथन लिया गया जिसमें बताये की अपने साथी मुकेश साहू द्वारा मिलकर उक्त खसरा नंबर का फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर व असल भूमि स्वामी समारू राम वर्मा के जगह समारू राम ढीमर को खड़ी कर भूमि का विक्रय इकरारनामा तैयार कर अनावरूल हसन से 3,00,000/- रू० लेकर अपने साथी मुकेश साहू के साथ आपस में पैसो को बटवारा करना व पैसा को खर्च कर देना बताया। आरोपी द्वारा एक अन्य साथी मुकेश साहू पिता उत्तरा कुमार साहू उम्र 44 वर्ष मुरा को भी घर से गिरफ्तार किया गया।
लिक्यन वाल्टर एवं मुकेश साहू के विरूद्ध अपराध धारा का घटित करना सबूत पाये जाने से दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
आरोपी का नाम
(01) लिक्यन वाल्टर पिता स्व० जॉन क्लिटन वाल्टर उम्र 53 वर्ष सा० न्यू राजेन्द्र केनाल रोड रायपुर द्रोणाचार्य स्कूल के सामने थाना राजेन्द्र नगर जिला रायपुर (छ०ग०)
(02) मुकेश साहू पिता उत्तरा कुमार साहू उम्र 44 वर्ष साकिन मुरा चौकी बिरेझर थाना कुरूद जिला धमतरी (छ०ग०)