छत्तीसगढ़

सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों का व्यवस्थापन, मिलेगा 30 साल का पट्टा

jantaserishta.com
17 Feb 2021 5:26 AM GMT
सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों का व्यवस्थापन, मिलेगा 30 साल का पट्टा
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आवेदन देने वालों की कलेक्टोरेट में भीड़.

7500 वर्ग फिट तक शासकीय भूमि का पट्टा देने का अधिकार कलेक्टर को

सरकारी जमीन के आवंटन की प्रकिया शुरू, लिया जा रहा आवेदन
जसेरि रिपोर्टर
रायपुर। शासकीय जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के व्यवस्थापन की प्रकिया शुरू कर दी गई है। जमीन के आवंटन के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। जिला कार्यालय रायपुर के कक्ष क्रमांक 28 में आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कलेक्टर डाक्टर एस.भारतीदासन ने अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) को प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण करने का निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अधिक्रमित भूमि की व्यवस्थापन एवं शासकीय भूमि के आवंटन के लिए सक्षम अधिकारी के संबंध में आंशिक संशोधन किए गए हैं। 7500 वर्ग फुट तक की शासकीय भूमि को 30 वर्षीय पट्टे पर आवंटन तथा अधिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन करने का अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदान किए गए हैं।
अपर कलेक्टर पद्मिनी भोई ने बताया कि रायपुर जिले के नगरीय क्षेत्रों में रिक्त की जानकारी वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है। इस संबंध में संबंधित तहसील के तहसीलदार से भी रिक्त भूमि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 7500 वर्गफुट के अंतर्गत की भूमि में अतिक्रमित भूमि पर व्यवस्थापन शासन के नियमानुसार प्रब्याजी का निर्धारण प्रचलित गाइडलाइन की 150 प्रतिशत के बराबर की जाएगी।
फिहोल्ड के लिए बाजार मूल्य की दो प्रतिशत राशि देय होगा। उन्होंने बताया कि 7500 वर्गफुट के अंतर्गत की शासकीय भूमि में भू-आवंटन के लिए शासन के नियमानुसार प्रब्याजी का निर्धारण प्रचलित गाइड लाइन की 100 प्रतिशत के बराबर की जाएगी। एक से अधिक आवेदन होने पर नीलामी की कार्यवाही कर आवंटन किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अधिक्रमित भूमि की व्यवस्थापन एवं शासकीय भूमि के आवंटन के लिए सक्षम अधिकारी के संबंध में आंशिक संशोधन किए गए हैं। 7500 वर्ग फुट तक की शासकीय भूमि को 30 वर्षीय पट्टे पर आवंटन तथा अधिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन करने का अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदान किए गए हैं।अपर कलेक्टर पद्मिनी भोई ने बताया कि रायपुर जिले के नगरीय क्षेत्रों में रिक्त की जानकारी वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है। इस संबंध में संबंधित तहसील के तहसीलदार से भी रिक्त भूमि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 7500 वर्गफुट के अंतर्गत की भूमि में अतिक्रमित भूमि पर व्यवस्थापन शासन के नियमानुसार प्रब्याजी का निर्धारण प्रचलित गाइडलाइन की 150 प्रतिशत के बराबर की जाएगी। फिहोल्ड के लिए बाजार मूल्य की दो प्रतिशत राशि देय होगा। उन्होंने बताया कि 7500 वर्गफुट के अंतर्गत की शासकीय भूमि में भू-आवंटन के लिए शासन के नियमानुसार प्रब्याजी का निर्धारण प्रचलित गाइड लाइन की 100 प्रतिशत के बराबर की जाएगी। एक से अधिक आवेदन होने पर नीलामी की कार्यवाही कर आवंटन किया जाएगा।
शिक्षा अधिकारी स्कूलों का लगातार करेंगे मानिटरिंग, कलेक्टर का निर्देश
रायपुर। कलेक्टर डॉ.एस.भारतीदासन ने रेडक्रॉस सोसायटी के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक ली। उन्होंने जनचौपाल और समय-सीमा के लंबित प्रकरणों का एक सप्ताह के भीतर निराकरण करने के कहा है। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी से स्कूल खुलने के बाद की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्थाएं तय करने को कहा है। उन्होंने सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को अपने अधीन के स्कूलों का लगातार जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने रायपुर जिले में शुरू होने वाले स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की तैयारियों की भी जानकारी ली। कलेक्टर ने कृषि, उद्यानिकी और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को फील्ड स्तर के अधिकारियों-कर्मचारियों से शासकीय योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने कहा है। अधिक से अधिक किसानों और पशुपालकों को लाभांवित करने कहा है। किसानों से संपर्क कर वर्मी खाद् के उपयोग को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने ग्रीष्मकालीन धान की अपेक्षा दलहन, तिलहन और अन्य वैकल्पिक फसलों को भी बढ़ावा देने कहा। उन्होंने पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को गौठानों के लिए मुर्गीपालन और बकरीपालन के ज्यादा से ज्यादा प्रकरण स्वीकृत कर, समितियों के माध्यम से गांव में मल्टी एक्टीविटी गतिविधियों से रोजगार के साधनों को बढ़ाने को कहा है। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कोविड वैक्सिनेशन को बढ़ाने निर्देंश दिए। साथ ही इस कार्य को आधार के माध्यम से जोडऩे कहा।
उन्होंने इसके लिए फ्रंट लाइन कार्य से जुड़े संबंधित विभागों के प्रमुखों से भी संपर्क कर वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने कहा। उन्होंने समितियों में संग्रहित धानों का उठाव तय कराने कहा। इसके लिए जिला खाद्य नियंत्रक को राइस मिलर्स की बैठक लेने कहा। बैठक में पटवारी सत्यापन निगरानी प्रणाली के प्रारूप का भी अवलोकन किया गया। इसमें सुधार के लिए आवश्यक सुझाव दिए गए। कलेक्टर ने जिला आबकारी अधिकारी को अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम के लिए नियमित रूप से आकस्मिक जांच करने के निर्देंश दिए। बैठक में आयुक्त नगर निगम सौरभ कुमार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


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