छत्तीसगढ़

वन विभाग में प्रशासनिक बदलाव, अनिमेष गोवर्धन को अतिरिक्त प्रभार

Shantanu Roy
18 Jun 2026 9:42 PM IST
वन विभाग में प्रशासनिक बदलाव, अनिमेष गोवर्धन को अतिरिक्त प्रभार
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छग
Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी इस आदेश में भारतीय वन सेवा के अधिकारी श्री अनिमेष गोवर्धन को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। जारी आदेश क्रमांक ESTB-102(1)/362/2026 के अनुसार, राज्य शासन ने श्री अनिमेष गोवर्धन (रा.व.से.), जो वर्तमान में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, नवा रायपुर अटल नगर में संपदा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक प्रभारी वन उप संरक्षक (रोकड़), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर का दायित्व दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति, भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। राज्य शासन के इस निर्णय के बाद वन विभाग के प्रशासनिक ढांचे में कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी अब अतिरिक्त रूप से श्री अनिमेष गोवर्धन पर आ गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।



वन विभाग से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, इस तरह के अतिरिक्त प्रभार आमतौर पर विभागीय कार्यों की निरंतरता और प्रशासनिक सुचारू संचालन के लिए दिए जाते हैं, ताकि किसी भी स्तर पर कार्य प्रभावित न हो। विशेषकर वित्तीय और प्रमाणन से जुड़े कार्यों में निरंतरता बनाए रखना आवश्यक होता है। इस आदेश के बाद अरण्य भवन और सीजीसर्ट से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी भी अब उनके नियंत्रण में रहेगी। माना जा रहा है कि इससे विभागीय कार्यों के निष्पादन में गति आएगी और प्रशासनिक समन्वय और मजबूत होगा।
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग राज्य में वनों के संरक्षण, जलवायु संतुलन और वन आधारित योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में इस प्रकार के प्रशासनिक बदलाव विभागीय कार्यों की प्रभावशीलता को बनाए रखने के उद्देश्य से किए जाते हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था अस्थायी है और आगामी आदेश तक लागू रहेगी। विभागीय स्तर पर सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश की जानकारी भेज दी गई है और आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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