छत्तीसगढ़

डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ फिलहाल नहीं होगी कार्रवाई, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Nilmani Pal
20 Jun 2023 1:36 AM GMT
डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ फिलहाल नहीं होगी कार्रवाई, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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बिलासपुर। जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ किसी तरह की प्रतिकूल कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने दुर्ग के कमिश्नर और कवर्धा कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 16 मई को रायगढ़ जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर रेखा चन्द्रा को नोटिस जारी किया था।उन्हें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी निशक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने कहा था। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नोटिस को उन्होंने एडवोकेट मतीन सिद्दिकी, दीक्षा गौरहा और जैनब वनक के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

याचिका में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 91 के प्रावधान इस मामले में याचिकाकर्ता पर लागू नहीं होते। वे रायगढ़ जिले में वर्ष 2019 से डिप्टी कलेक्टर हैं। उन्होंने 43 प्रतिशत अक्षमता का प्रमाण-पत्र पेश किया था। प्रमाण-पत्र को अवैध तरीके से हासिल करने की शिकायत अगस्त 2019 में मुख्यमंत्री से की गई थी।इसके बाद दुर्ग संभाग के संभागीय चिकित्सा बोर्ड राजनांदगांव में शारीरिक परीक्षण किया था। बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र में 57 प्रतिशत निशक्तता की जानकारी दी गई है। उन्हें बाईलेट्रल मोडरेट्ली सिवियर हियरिंग लॉस का सर्टिफिकेट भी जारी किया गया है। उनके खिलाफ की गई शिकायत की उचित विभागीय जांच कर आयुक्त को विस्तृत जांच रिपोर्ट भी दी जा चुकी थी।

इसके बाद भी सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव ने निशक्तता प्रमाण-पत्र की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ किसी तरह की प्रतिकूल कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।


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