छत्तीसगढ़

जिले में निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू सम्पादित करने कानून व्यवस्था सुनिश्चित के लिए 107 व 116 के तहत कार्यवाही

Shantanu Roy
7 Dec 2024 2:15 PM GMT
जिले में निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू सम्पादित करने कानून व्यवस्था सुनिश्चित के लिए 107 व 116 के तहत कार्यवाही
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Sukma. सुकमा। जिले में आगामी नगरीय निकाय और पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन को निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन सक्रिय रूप से तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी क्रम में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी देवेश कुमार ध्रुव के नेतृत्व में जिले के अंतर्गत धारा 107 और 116 के तहत कार्यवाही की जा रही है। यह पहल शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। कार्यवाही के दौरान कोंटा, सुकमा और छिंदगढ़ ब्लॉक में लगभग 80 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हांकन किया गया है। जिला प्रशासन ने विभिन्न थानों और तहसीलों के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया है, जो कानून व्यवस्था में बाधा डाल सकते हैं। इनमें संभावित उपद्रवियों, हिस्ट्रीशीटरों और ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया गया है।


जिनके निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार के अनुचित आचरण करने की आशंका हो सकती है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी देवेश कुमार ध्रुव ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इन क्षेत्रों में नियमित गश्त, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और स्थानीय निवासियों के साथ संवाद स्थापित करने पर जोर दिया है। कलेक्टर ध्रुव ने नागरिकों से अपील की है कि वे कानून का पालन करें और किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन का उद्देश्य जिले में शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराना है और इसमें सभी की भागीदारी आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 और 116 के तहत ऐसे व्यक्तियों को चिन्हांकित और प्रतिबंधित किया जाता है, जिनसे किसी प्रकार की सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका होती है। यह कदम विशेष रूप से चुनावी माहौल में संभावित विवादों और हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए उठाया जाता है।
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