छत्तीसगढ़

पटवारी पर हुई कार्रवाई, जारी आदेश तक जीवन निर्वाह भत्ते की होगी पात्रता

Nilmani Pal
25 Sep 2022 1:25 AM GMT
पटवारी पर हुई कार्रवाई, जारी आदेश तक जीवन निर्वाह भत्ते की होगी पात्रता
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बलरामपुर। कलेक्टर विजय दयाराम के. ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में राज्य शासन की महत्वपूर्ण गिरदावरी कार्य की समीक्षा की, इस दौरान उन्होंने गिरदावरी कार्य को प्राथमिकता से नहीं करने पर चांदो तहसील के हल्का नम्बर 08 के पटवारी रामलखन राम को निलंबित करने के निर्देश दिये थे.

जिसके बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुसमी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1) (एक) (दो) (तीन) के विपरित पाये जाने पर पटवारी रामलखन राम को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है तथा निलंबन अवधि में श्री रामलखन राम का मुख्यालय तहसील कार्यालय चान्दो नियत किया गया है, व निलंबन अवधि में इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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