छत्तीसगढ़
रायपुर में सेंट पॉल स्कूल परिसर में अवैध निर्माण पर कार्रवाई
Shantanu Roy
23 Jun 2026 8:55 PM IST

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Raipur. रायपुर। जिला प्रशासन रायपुर द्वारा जिले में अवैध अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण के खिलाफ निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में अवैध निर्माण की शिकायत मिलने पर आज सेंट पॉल स्कूल परिसर में बिना अनुमति के हो रहे निर्माण पर कार्यवाही की गई। यह कार्यवाही जिले के राजस्व विभाग, नगर निगम रायपुर एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई। गौरतलब है कि नगर निगम रायपुर के जोन क्रमांक 4 द्वारा सेंट पॉल स्कूल परिसर में अवैध निर्माण की शिकायत मिलने पर नगर निगम रायपुर द्वारा दिनांक 21 फरवरी 2026 को निर्माणकर्ता को प्रथम नोटिस दिया गया, तत्पश्चात् 24 मार्च 2026 को द्वितीय नोटिस जारी किया गया एवं पुनः 2 अप्रैल 2026 को तृतीय नोटिस दिया गया जिसमें निर्माण कार्य बंद करने एवं अतिरिक्त निर्माण को हटाने हेतु आदेशित किया गया। 3 नोटिस जारी करने के बाद भी निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण कार्य बंद नहीं करने एवं प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं होने पर उन्हें निर्माण कार्य बंद कर अतिरिक्त निर्माण हटाने हेतु 06 मई 2026 एवं 01 जून 2026 कोे दो स्मरण पत्र जारी किया गया। जिसके बाद निर्माण कार्य नहीं रोके जाने पर आज यह कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर, एसडीएम नंदकुमार चौबे, तहसीलदार राममूर्ति दीवान एवं जोन कमिश्नर डॉ. दिव्या चंद्रवंशी सहित पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन की टीम उपस्थित थी।
जिला प्रशासन रायपुर द्वारा जिले में अवैध अतिक्रमण एवं बिना अनुमति निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज सेंट पॉल स्कूल परिसर में बिना अनुमति के किए जा रहे निर्माण पर संयुक्त प्रशासनिक कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई राजस्व विभाग, नगर निगम रायपुर और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई। जानकारी के अनुसार नगर निगम रायपुर के जोन क्रमांक 4 में सेंट पॉल स्कूल परिसर में अवैध निर्माण की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के आधार पर नगर निगम ने पहले ही कार्रवाई शुरू करते हुए निर्माणकर्ता को दिनांक 21 फरवरी 2026 को प्रथम नोटिस जारी किया था। इसके बाद 24 मार्च 2026 को द्वितीय नोटिस और 2 अप्रैल 2026 को तृतीय नोटिस जारी कर निर्माण कार्य बंद करने तथा अतिरिक्त निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे। लगातार तीन नोटिस जारी किए जाने के बावजूद भी निर्माणकर्ता द्वारा न तो निर्माण कार्य रोका गया और न ही कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत किया गया। इसके बाद नगर निगम द्वारा 6 मई 2026 और 1 जून 2026 को दो स्मरण पत्र भी जारी किए गए, जिनमें स्पष्ट रूप से निर्माण कार्य बंद करने और अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दोहराए गए थे।
इसके बावजूद भी निर्माण कार्य जारी रहने पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए संयुक्त कार्रवाई की। आज राजस्व विभाग, नगर निगम रायपुर और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर मौजूद रहकर पूरी प्रक्रिया की निगरानी की। इस कार्रवाई के दौरान अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर, एसडीएम नंदकुमार चौबे, तहसीलदार राममूर्ति दीवान एवं जोन कमिश्नर डॉ. दिव्या चंद्रवंशी सहित पुलिस और नगर निगम की टीम उपस्थित रही। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत की गई है और पूर्व में कई बार नोटिस देने के बाद ही यह कदम उठाया गया। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों के विपरीत किए गए निर्माणों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जहां भी शिकायत मिलती है, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य शहर में सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना और अवैध निर्माण को रोकना है। बिना अनुमति निर्माण न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे शहरी विकास योजना पर भी प्रभाव पड़ता है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अन्य निर्माणकर्ताओं में भी हलचल देखी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सभी आवश्यक अनुमति प्राप्त करें, ताकि भविष्य में किसी तरह की कार्रवाई या नुकसान से बचा जा सके।
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