छत्तीसगढ़

युवक की मौत मामले में अस्पताल और डॉक्टरों पर एक्शन, FIR दर्ज

Nilmani Pal
8 Oct 2023 9:04 AM GMT
युवक की मौत मामले में अस्पताल और डॉक्टरों पर एक्शन, FIR दर्ज
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बिलासपुर। इलाज में लापरवाही के मामले में अपोलो अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों के खिलाफ थाना सरकण्डा में अपराध दर्ज किया गया है। ये मामला 2016 का है और मृतक के परिजनों ने अपोलो अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया था। मेडिकल बोर्ड की जांच के बाद अपोलो अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों लापरवाही की बात सामने आई। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

दरअसल, 26 दिसंबर 2016 को अपोलो अस्पताल बिलासपुर से पुलिस को एक मेमो प्राप्त हुआ, जिसमें गोल्डी उर्फ गुरवीन छाबडा आ. परमजीत सिंह छाबडा, उम्र 29 साल साकिन आदर्श कॉलोनी दयालबंद थाना कोतवाली जिला के द्वारा सल्फास पाईजनिंग का सेवन कर आत्महत्या कर ली है। थाना कोतवाली में मर्ग क्रमांक 45 / 2016 धारा 174 जाफौ कायम कर जांच किया गया। जांच के दौरान मृतक के परिजनों ने अपोलो अस्पताल प्रबंधन एवं संबंधित डॉक्टरों द्वारा ईलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और स्वास्थ्य विभाग से जांच की मांग की। जांच में मृतक का पोस्ट मॉर्टम सिम्स अस्पताल बिलासपुर से कराया गया था, तथा जब्तशुदा प्रदर्शों का परीक्षण राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर से कराया गया था।

मृत्यु के संबंध में संभागीय मेडिकल बोर्ड छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट इस वर्ष फरवरी में प्राप्त हुई जिसमें विशेषज्ञों द्वारा अपोलो अस्पताल प्रबंधन एवं संबंधित डॉक्टरों द्वारा ईलाज के दौरान लापरवाही बरतने के संबंध में उल्लेख किया गया। इस संबंध में डायरेक्टर संचालनालय मेडिकोलीगल संस्थान गृह (पुलिस) विभाग मेडिकोलीगल विशेषज्ञ एवं मेडिकोलीगल सलाहकार छत्तीसगढ़ शासन जेल रोड मेडिकल कालेज भवन रायपुर से इसके अतिरिक्त विशेषज्ञ जांच 27 सितम्बर 2023 को रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में विशेषज्ञ द्वारा डॉक्टर एवं अस्पताल प्रबंधन द्वारा लापरवाही किये जाने के संबंध में अलग-अलग बिन्दुओं पर उल्लेख किया गया है।

इस प्रकार मर्ग जांच, मेडिकल बोर्ड, विशेषज्ञ की जांच रिपोर्ट के आधार पर मृतक गोल्डी उर्फ गुरवीन छाबडा की मृत्यु ईलाज के दौरान अपोलो अस्पताल प्रबंधन बिलासपुर एवं संबंधित डॉक्टरों की लापरवाही से होना पाया गया। थाना सरकण्डा में अपराध क्रमांक 1342 / 2023 धारा 304ए भादवि के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया। तथा अस्पताल प्रबंधन एवं संबंधित डॉक्टरों द्वारा ईलाज में लापरवाही करने के संबंध में जांच कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

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