छत्तीसगढ़

रायपुर के बड़े हॉस्पिटल का कारनामा...कोरोना पीड़ित के इलाज में लापरवाही...मांगा 5 करोड़ मुआवजा

Admin2
6 Dec 2020 6:05 AM GMT
रायपुर के बड़े हॉस्पिटल का कारनामा...कोरोना पीड़ित के इलाज में लापरवाही...मांगा 5 करोड़ मुआवजा
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छत्तीसगढ़। रायपुर के एक बड़े निजी हॉस्पिटल पर विदेशी नागरिक के कोरोना के इलाज में घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए याचिका लगाई गई है. हाईकोर्ट ने हॉस्पिटल को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न आपसे 5 करोड़ रुपये के मुआवजे की वसूली की जाए. लगातार परेशान होने के बाद विदेशी नागरिक ने हाईकोर्ट की शरण ली. बहस के दौरान जस्टिस गौतम भपुड़ी ने पूछ कि आप मुआवजे की मांग कर रहे है, तो सविंधान के आर्टिकल 21 के तहत फाइल कर सकते है. हाईकोर्ट ने बहस के बाद यह माना कि बड़े अस्पताल कोरोना के नाम पर लोगों को धमकाकर लूटने का काम कर रहे है. अमेरिका निवासी जॉन जोसेफ अग्लियार नवम्बर 2019 में अमेरिका से भारत आये. मार्च में कोरोना लॉकडाउन में यहीं फंस गए. अगस्त 2020 में वे अपनी पत्नी मंजरी अग्लियार का वीजा बढ़वाने मुंबई गए थे. वहां से वापस जब पत्नी के मायके महासमुंद जिले के सरायपाली पहुंचे. इसके बाद उन्हें महासमुंद जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से सूचना भेजी कि आप कोरोना पॉजिटिव हो.लेकिन टेस्ट रिपोर्ट नहीं दिखाई। एक फॉर्म ही दिया था. हॉस्पिटल प्रबंधन ने उन्हें अपने कोविड बेबीलॉन होटल में भर्ती कर दिया. 2 दिन बाद टेस्ट कर बताया गया कि वे पॉजिटिव है. पत्नी और बच्चा निगेटिव है. दोनों को मरीज की देखभाल के लिए साथ रहने दिया गे. वहां रहते हुए अस्पताल प्रबंधन ने WHO के नॉर्म्स व गाइड का पालन नहीं किया. टेस्ट रिपोर्ट बताए बिना ही यहां से डिस्चार्ज कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने प्रतिवादी बड़े हॉस्पिटल व बेबीलॉन होटल को नोटिस जारी करते पूछा कि क्यों न आपसे 5 करोड़ का मुआवजा वसूलने की कार्रवाई की जाए. हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह में जवाब मांगते हुए इसके तुरंत बाद फिर अगली सुनवाई रखी है.

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