छत्तीसगढ़

संभाग आयुक्त ने गांजा तस्कर जाजल को 3 महीने के लिए भेजा जेल

Shantanu Roy
8 April 2026 6:51 PM IST
संभाग आयुक्त ने गांजा तस्कर जाजल को 3 महीने के लिए भेजा जेल
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छग
Raipur. रायपुर। सिटी कोतवाली थाना रायपुर द्वारा PIT NDPS एक्ट के अंतर्गत दर्ज प्रकरण में अंतिम आदेश जारी किया गया और अनावेदक मोहम्मद जियाउल उर्फ जाजल (उम्र 32 वर्ष), निवासी के.जी.एन. चौक के पास, कालीबाड़ी, थाना सिटी कोतवाली, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को तीन माह के लिए केंद्रीय जेल रायपुर में निरुद्ध करने का आदेश पारित किया गया। मोहम्मद जियाउल के खिलाफ मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्तता पाए जाने पर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रस्तुत की गई थी। इस प्रकरण की जांच के बाद आयुक्त सह निरुद्धकर्ता अधिकारी, रायपुर संभाग ने आरोपी को तीन माह के लिए जेल में निरुद्ध करने का आदेश दिनांक 08/04/2026 को जारी किया।

सिटी कोतवाली थाना के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण और रोकथाम के उद्देश्य से की गई है। आरोपी के अवैध व्यापार में संलिप्त होने की पुष्टि के बाद उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल में निरुद्ध किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध भविष्य में भी कठोर और तेज़ कार्रवाई जारी रहेगी। NDPS एक्ट के तहत निरुद्ध आरोपी का उद्देश्य केवल कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से मादक पदार्थों के अवैध कारोबार को रोकना है। थाना अधिकारियों ने कहा कि इस कार्रवाई से नागरिकों में जागरूकता बढ़ेगी।

मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के खिलाफ प्रशासनिक और कानूनी कदमों का संदेश मिलेगा। सिटी कोतवाली पुलिस नियमित रूप से इस तरह की कार्रवाई करती रहती है और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी बनाए रखती है। आयुक्त सह निरुद्धकर्ता अधिकारी, रायपुर संभाग ने भी कहा कि मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए सभी थानों और जिला प्रशासन को सतर्क रहने और समय-समय पर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश जारी है। आरोपी को तीन माह के लिए जेल में निरुद्ध किया गया है और इस दौरान उसके खिलाफ सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस प्रकार, रायपुर में NDPS एक्ट के तहत हुई यह कार्रवाई मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण और रोकथाम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य है कि राज्य में मादक पदार्थों के व्यापार को समाप्त किया जाए और लोगों को इससे होने वाले सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाया जा सके।
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