
x
छग
Janjgir-Champa. जांजगीर-चांपा। जिले के बम्हनीडीह थाना क्षेत्र में धारदार लोहे का कतता लेकर लोगों को डराने-धमकाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हथियार बरामद कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी का नाम राजकुमार धनुवार (26 वर्ष) निवासी ग्राम खपरीडीह थाना बम्हनीडीह जिला जांजगीर-चांपा है। आरोपी के खिलाफ धारा 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
जानकारी के मुताबिक 24 मई 2026 को बम्हनीडीह पुलिस टीम क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम खपरीडीह का राजकुमार धनुवार मेन रोड के पास अवैध धारदार लोहे का कतता लेकर आने-जाने वाले लोगों को डरा-धमका रहा है और इलाके में भय का माहौल बना रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से धारदार लोहे का कतता बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर ही हथियार जब्त कर आरोपी को हिरासत में ले लिया।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी के खिलाफ विधिवत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। बाद में आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध हथियार लेकर लोगों में डर फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
इस कार्रवाई में उप निरीक्षक के.पी. सिंह, प्रधान आरक्षक मिलन राठौर, मुकेश सिंह, शैलेन्द्र राठौर, पुनेश्वर आजाद, शिव भोला, रामकुमार कवर, सचेंद्र साहू, अमीर पैकरा और महिला आरक्षक ममता पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है। पुलिस अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अवैध हथियार रखने वाले व्यक्तियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है।
Tagsजांजगीर-चांपाबम्हनीडीह थानाराजकुमार धनुवारआर्म्स एक्टअवैध हथियारधारदार कततापुलिस कार्रवाईगिरफ्तार आरोपीकानून व्यवस्थाछत्तीसगढ़ न्यूजन्यायिक रिमांडJanjgir-ChampaBamhnidih Police StationRajkumar DhanuwarArms Actillegal weaponssharp knifepolice actionarrested accusedlaw and orderChhattisgarh Newsjudicial remand
Next Story





