छत्तीसगढ़

अवैध महुआ शराब के साथ आरोपी सफीक खान गिरफ्तार

Shantanu Roy
22 Feb 2026 11:17 PM IST
अवैध महुआ शराब के साथ आरोपी सफीक खान गिरफ्तार
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Bilaspur. बिलासपुर। चौकी बेलगहना थाना कोटा पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कुल 24 लीटर हाथ भट्ठी से बनी महुआ शराब और बिक्री की नकद राशि जब्त की है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे “चेतना अभियान” के तहत की गई। इस अभियान का उद्देश्य नशे और शराब के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाना है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मधुलिका सिंह और अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कोटा नुपुर उपाध्याय के मार्गदर्शन में बेलगहना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।

जानकारी के अनुसार, 22 फरवरी 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम टेंगनमाड़ा करवा, धान मंडी के पास शराब की अवैध बिक्री हो रही है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर सफीक खान (42 वर्ष) निवासी टेंगनमाड़ा करवा को रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी के कब्जे से दो अलग-अलग जरीकेन और बोतलों में रखी 24 लीटर महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 2,400 रुपए बताई गई। इसके अलावा, आरोपी के पास रखी 200 रुपए की बिक्री रकम भी जब्त की गई। कुल जब्ती राशि 2,600 रुपए हुई।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34 (2) के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। अधिकारियों के अनुसार, सफीक खान आदतन बदमाश है और उसके खिलाफ चौकी बेलगहना में पूर्व में भी आबकारी एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक हेमंत सिंह, प्रधान आरक्षक नरेन्द्र कुमार पात्रे, आरक्षक धीरज जायसवाल और आरक्षक कौशल बिन्झवार का विशेष योगदान रहा। पुलिस ने कहा कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

बेलगहना पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे अवैध शराब बिक्री या नशे के कारोबार से संबंधित जानकारी तुरंत पुलिस को दें। अभियान के तहत ऐसे कारोबारियों की पहचान कर उन्हें कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। यह कार्रवाई स्थानीय समाज में नशामुक्त वातावरण बनाए रखने और अवैध शराब की बिक्री को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। पुलिस का कहना है कि चेतना अभियान के तहत लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति शराब या नशे से जुड़ा अपराध करने की स्थिति में न रहे।
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