आरोप सिद्ध: बड़े भाई की हत्या करने वाले छोटे भाई को कोर्ट ने दी कड़ी सजा
दुर्ग। कुम्हारी थाना अंतर्गत ढाबा में 1 जून 2021 को हुई हत्या के मामले में बुधवार को फैसला आया। आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास से दंडित किया। न्यायाधीश राकेश कुमार वर्मा की कोर्ट से यह फैसला आया। कोर्ट ने 10 महीने में सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई। मामले में मृतक रवि की हत्या उसके छोटे भाई लोकेश यादव ने की। पुलिस ने उसे धारा 302 के तहत गिरफ्तार कोर्ट में पेश किया।
जहां से मामले के विचारण पश्चात आरोप सिद्ध पाया गया। आरोपी को धारा 323 के तहत 6 माह की सजा और 5 सौ रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। प्रकरण के मुताबिक दोनों भाइयों के बीच मां के खाते में जमा 70 हजार रुपए निकालने को लेकर विवाद हुआ। इसी विवाद में मंझले भाई लोकेश ने बड़े भाई रवि की हत्या कर दी।
लोक अभियोजक ललित देशमुख के मुताबिक पुलिस की जांच में पता चला था कि आरोपी की मां केवरी बाई ने घटना के तीन साल पहले 5 लाख में जमीन बेची थी। मां ने तीनों भाइयों को 1-1 लाख रुपए दे दिए थे। दो साल पहले आरोपी की मां के खाते में सिर्फ 70 हजार रुपए बचे थे। आरोपी अपने भाई रवि से रकम उसे देने का दबाव बना रहा था।