छत्तीसगढ़

पत्नी की हत्या मामले में आरोपी पति को मिली आजीवन कारावास की सजा

Shantanu Roy
1 Oct 2021 3:22 PM GMT
पत्नी की हत्या मामले में आरोपी पति को मिली आजीवन कारावास की सजा
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बिलासपुर। मुंगेली जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार सिन्हा ने 24 सितंबर 2021 को दो वर्ष पूर्व दर्ज हत्या के आरोपित दीपक दिवाकर तथा हत्या में शामिल माता प्रभा दिवाकर एवं पिता मुन्ना उर्फ राजकुमार को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। राशि अदा नहीं किये जाने पर एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजक मनीषा चौबे ने की।

ज्ञात हो प्रकरण में लोक अभियोजक द्वारा 19 गवाहों पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष कराया गया। इस पर न्यायालय ने मृतका के मृत्यु पूर्व लिए गए कथन के आधार पर अभियुक्तगणों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है। इस प्रकरण में कोई साक्षी नहीं होने के कारण प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था, लेकिन प्रकरण मृतका का मृत्यु पूर्व कथन लेखबद्ध किया गया था इसमें मृतका द्वारा बताया गया था कि उनके पति एवं सास ससुर द्वारा शराब नहीं बेचने के कारण मेरे से मारपीट कर मुंंह में जबरदस्ती चूहा मार दवा पिलाया गया।

मृतका की मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर द्वारा मृत्यु के संबंध में स्पष्ट अभिमत मृतका की बिसरा के रासायनिक परीक्षण के बाद ही दिया जाना संभव होगा लेखबद्ध करते हुए मृतका का बिसरा परीक्षण के लिए भेजा गया था। इस पर रासायनिक परीक्षण में मृतका के बिसरा में चूहे मारने का जहर होने की रिपोर्ट दी गई थी। मृतका की मृत्यु पूर्व कथन तथा अन्य साक्षियों के कथन और रासायनिक जांच में मृतका के बिसरा में चूहे मारने की दवा पाए जाने के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपितों को उम्रकैद तथा आर्थिक दंड से दंडित किया गया।

मामला इस प्रकार थी मृतका सीमा दिवाकर को अभियुक्त द्वारा आठ जून 2019 को नहीं बेचने तथा दहेज में कम सामान लाने की बात कहकर चूहा मारने की दवा पिला दिया। उसके चिकित्सालय मुंगेली में उसके पिता द्वारा भर्ती कराया गया। सूचना सिटी कोतवाली को दी तथा इलाज प्रारंभ किया गया। डाक्टर के बयान देने में सक्षम होने का अभ्ािमत देने पर मृत्यु पूर्व कथन लेखबद्ध किया गया था।

उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रिफर किया गया। इसके बाद महिमा हास्पिटल मुंगेली में मृतका का ईलाज किया गया। स्थिति ठीक होने पर मृतका को पिता घर ले गए थे। जहां पर मृतका सीमा दिवाकर की तबियत बिगड़ने पर उसे सिम्स हास्पिटल बिलासपुर इलाज के लिए भ्ार्ती किया गया था। जहां पर 20 जून को सन 2019 को मृतका की मृत्यु हो गई थी। घटना स्थल थाना लालपुर होने के आधार पर थाना लालपुर द्वारा धरा 304 बी 34 का मामला दर्ज कर विवेचना के दौरान धारा 302 अंतर्गत जांच प्रतिवेदन न्यायालय लोरमी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

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