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कोण्डागांव। लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि 11 अक्टूबर की शाम करीबन साढ़े पांच बजे ग्राम बेडागांव हुण्डार ढोडापारा में बुधरी पोयाम आरोपी भक्तुराम के घर बाड़ी से सब्जी बनाने के लिए खट्टा भाजी तोडकर ला रही थी। उसी समय आरोपी भक्तु मण्डावी और उसकी पत्नी सोमारी बाई देखे और बुधरी पोयाम को गाली गलौज करने लगे।
जिस पर सोनुराम पोयाम सुना और पास जाकर बोला कि खट्टा भाजी के लिए मेरी मां को क्यों गाली दे रहे हो तब आरोपी उसे भी गाली गलौज करने लगे और जान से मार दो बोलकर आरोपियां सोमारी बाई सोनुराम के हाथ को पकड़ ली और आरोपी भक्तु मण्डावी डंडा से सोनुराम के सिर पर मारा जिससे वह गिर गया। मारपीट से सोनुराम की मृत्यु हो गई।
उक्त घटना को पाण्डे पोयाम, देवेन्द्र पोयाम, विष्णु मण्डावी देखे व सुने। और पाण्डे पोयाम ने प्रार्थी गबरू पोयाम को घटना बताई कि, हिडमों पोयाम द्वारा थाना माकडी में घटना की सूचना देने पर उसी 1 अप्रैल को मर्ग कायम किया गया व धारा 302, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत धारा 302, 34 भादवि के अपराध में अभियोग पत्र न्यायालय में पश्ेा किया गया।
इसके तहत कोण्डागांव जिले के सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने इस प्रकरण का विचारण कर आरोपी भक्तु मण्डावी को धारा 302 भादवि के आरोप में आजीवन सश्रम करावास और 25 हजार रूपए के अथर्दण्ड दंडित कर और आरोपी सोमारी मण्डावी को धारा 304, 2 भादवि में 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 25 हजार के अथर्दण्ड से दंडित कर किया।
Shantanu Roy
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