छत्तीसगढ़
दिव्यांग लड़की से रेप मामले में आरोपी को मिली 20 साल की सजा
Shantanu Roy
21 April 2022 2:59 PM GMT
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छग
बिलासपुर। बिलासपुर में 15 साल की दिव्यांग लड़की से रेप करने वाले युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। लड़की शाम को शौच करने गई थी। तभी मौका पाकर युवक उसे पकड़कर खेत तरफ ले गया और दुष्कर्म किया। इस दौरान लड़की के चाचा ने उसे देख लिया। उसके चिल्लाने पर आरोपी युवक भागकर पैरावट में छिप गया था, जिसे ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। घटना तीन साल पहले मस्तूरी थाना क्षेत्र में हुई थी।
जानकारी के अनुसार 16 साल की लड़की न तो बोल पाती है और न ही सुन पाती है। 10 दिसंबर 2019 को लड़की अपने कोठार में काम करने गई थी। वह धान की मिसाई कर शाम को अपने घर लौटी, तब उसके चाचा ने उसे देखा था। इसके बाद वह नहीं दिखी, तब परेशान होकर उसका चाचा ढूंढने निकला। खेत की तरफ जाने पर उसने गौकरण भार्गव को अपनी भतीजी के साथ रेप करते देख लिया। उसके चिल्लाने पर गौरकरण भाग कर पैरावट में छिप गया।
आवाज सुनकर पहुंचे ग्रामीण और युवक को पकड़ा
इस दौरान लड़की के चाचा के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास धान की रखवाली कर रहे ग्रामीण भी दौड़कर पहुंच गए। उन्होंने पैरावट में छिपे गौकरण को पकड़ लिया। फिर उसकी पिटाई करते हुए गांव लेकर गए। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।
इशारों में मां को बताई आपबीती
इस घटना के बाद पीड़ित बच्ची ने अपनी मां को इशारों में रेप की कहानी सुनाई। उसने इशारों में बताया कि धान की मिसाई करने के बाद वह घर आ गई थी। इसके बाद शौच करने के लिए निकली थी। तभी मौका पाकर गौकरण उसे जबरदस्ती खेत तरफ ले गया और उसके साथ रेप किया।
अब फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
पीड़ित लड़की के चाचा ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी गौकरण के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। बाद में पुलिस ने चालान पेश किया और मामले में ट्रायल चला। तीन साल बाद गुरुवार को फास्ट ट्रैक ने आरोपी गौकरण को नाबालिग दिव्यांग से दुष्कर्म के लिए दोषी पाया है। लिहाजा, उसे 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
Shantanu Roy
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