छत्तीसगढ़

नाबालिग से रेप मामले में आरोपी को मिली 20 साल की सजा

Shantanu Roy
27 March 2022 6:55 PM GMT
नाबालिग से रेप मामले में आरोपी को मिली 20 साल की सजा
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छग

बिलासपुर। नाबालिग लडक़ी को अगवा कर एक माह तक बंधक बनाकर रखने और उसके साथ रेप करने के आरोपी युवक को फास्ट ट्रेक कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। घटना बिल्हा थाने के ग्राम पत्थरखान की है। 12 जुलाई 2017 की रात पीडि़त 16 साल की लडक़ी घर वालों को बताए बगैर गायब हो गई थी। परिवार के लोगों ने तलाश की, तो वह नहीं मिली। परिजनों ने बिल्हा थाने में उसके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई।

परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि वह एक दो बार पत्थरखान के संदीप मानिकपुरी (21 वर्ष) के साथ देखी गई है। हो सकता है वही उसे अगवा कर ले गया होगा। आरोपी अपने घर से गायब था। करीब एक माह के बाद आरोपी के कब्जे से पीडि़ता को बरामद कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया तथा कोर्ट में धारा 363, 376 और पोक्सो एक्ट के तहत चालान पेश किया।

जिला अपर सत्र न्यायालय और फास्टट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई के बाद आरोपी को धारा 363 और 366 के अंतर्गत के तहत 5-5 साल की कैद और पॉक्सो में 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इसके अलावा 1000 रुपए की दंड राशि भी उसे जमा करने कहा गया है। दंड की राशि नहीं जमा करने पर 4 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
Shantanu Roy

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