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Durg. दुर्ग। सोशल मीडिया के माध्यम से एक युवती का अश्लील वीडियो प्रसारित कर उसकी निजता और सम्मान को ठेस पहुंचाने के मामले में दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के देवरिया से आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने वीडियो कॉल के दौरान युवती की जानकारी और सहमति के बिना उसका अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किया था। इसके बाद उसने वीडियो को व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पीड़िता के रिश्तेदारों तक पहुंचाकर उसका प्रचार-प्रसार किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुर्सीपार थाना पुलिस ने विशेष टीम गठित कर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
पुलिस के अनुसार, 14 जुलाई 2026 को पीड़िता ने थाना खुर्सीपार पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उसने बताया कि आरोपी मनीष साहनी ने वीडियो कॉल के दौरान उसकी जानकारी और अनुमति के बिना उसका अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। बाद में आरोपी ने उस वीडियो को मोबाइल फोन के माध्यम से पीड़िता के रिश्तेदारों के व्हाट्सएप नंबरों पर भेज दिया। इतना ही नहीं, वीडियो को अन्य सोशल मीडिया माध्यमों से भी साझा किया गया, जिससे पीड़िता की सामाजिक प्रतिष्ठा और निजता पर गंभीर प्रभाव पड़ा। शिकायत मिलने के बाद खुर्सीपार थाना पुलिस ने तत्काल अपराध क्रमांक 279/2026 दर्ज किया। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66E, 67 और 67A के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर खुर्सीपार थाना से एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी विश्लेषण, मोबाइल डेटा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की लोकेशन का पता लगाया। जांच में आरोपी की मौजूदगी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मिलने पर पुलिस टीम वहां रवाना हुई। लगातार पतासाजी के बाद पुलिस ने देवरिया के नया नगर क्षेत्र निवासी मनीष साहनी (27 वर्ष) को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध करना स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार कर स्थानीय न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। जब्त मोबाइल का फॉरेंसिक और डिजिटल परीक्षण कराया जाएगा, जिससे यह पता लगाया जा सके कि वीडियो किन-किन प्लेटफॉर्म और लोगों तक भेजा गया था। पुलिस मामले की आगे की वैधानिक विवेचना कर रही है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने वीडियो कॉल के दौरान रिकॉर्डिंग कर पीड़िता की निजी सामग्री का दुरुपयोग किया और उसे सोशल मीडिया के जरिए प्रसारित कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पुलिस के अनुसार, यह न केवल महिला की निजता का गंभीर उल्लंघन है, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडनीय अपराध भी है।
इस कार्रवाई में थाना खुर्सीपार के थाना प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मण केंवट, पीएसआई सौरभ, सहायक उप निरीक्षक तुलसी, सहायक उप निरीक्षक राजमणि सिंह, प्रधान आरक्षक सुरेश मिश्रा तथा थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने तकनीकी साक्ष्यों और सतत निगरानी के आधार पर आरोपी तक पहुंचने में सफलता हासिल की। दुर्ग पुलिस ने इस मामले के बाद आम नागरिकों, विशेषकर युवाओं से सोशल मीडिया और वीडियो कॉल का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने की अपील की है। पुलिस ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति की निजी फोटो या वीडियो को उसकी अनुमति के बिना रिकॉर्ड करना, साझा करना या सोशल मीडिया पर प्रसारित करना गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने लोगों से यह भी आग्रह किया है कि यदि किसी के साथ इस प्रकार की साइबर प्रताड़ना, अश्लील सामग्री का प्रसारण, ब्लैकमेलिंग या ऑनलाइन उत्पीड़न जैसी घटना होती है, तो उसे छिपाने के बजाय तत्काल निकटतम पुलिस थाना या साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। समय पर शिकायत मिलने से आरोपियों तक जल्दी पहुंचना और डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखना आसान हो जाता है। दुर्ग पुलिस ने स्पष्ट किया है कि साइबर अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। महिलाओं और युवतियों की निजता से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे, ताकि डिजिटल माध्यमों का दुरुपयोग करने वालों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
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