छत्तीसगढ़

नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाया, शारीरिक शोषण का आरोपी गिरफ्तार

jantaserishta.com
13 Oct 2026 4:52 PM IST
नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाया, शारीरिक शोषण का आरोपी गिरफ्तार
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छत्तीसगढ़.
रायगढ़। महिला और बच्चों से संबंधित शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही के लिए चलाए जा रहे अभियान संवेदना के तहत पुलिस चौकी रैरूमाखुर्द में दर्ज मामले में बालिका को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया। घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है ।
25 सितंबर 2026 को बालिका के पिता ने पुलिस चौकी रैरूमाखुर्द में रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात करीब 9 बजे भोजन करने के बाद परिवार के सभी सदस्य अपने-अपने कमरों में सोने चले गए थे। उनकी 16 वर्षीय बेटी भी अपने कमरे में सोई थी, लेकिन अगले दिन सुबह वह कमरे में नहीं मिली। परिजनों ने आसपास तलाश की, लेकिन बालिका का कोई पता नहीं चला। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसे बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 302/2026, धारा 137(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बालिका को ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के हिमगीर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेगारपानी, भोगराकछार निवासी परमानंद कंवर अपने साथ ले जाकर घर में रखा है। सूचना पर चौकी रैरूमाखुर्द से प्रधान आरक्षक भेनानसियुस खेस एवं महिला आरक्षक ज्योति की टीम तत्काल रेगारपानी रवाना हुई। पुलिस टीम ने आरोपी के घर पर तलाश की, जहां बालिका मिल गई। आरोपी उस समय मौके से फरार था। पुलिस ने गवाहों के समक्ष बालिका को बरामद कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बालिका का कथन दर्ज कराया गया तथा काउंसलिंग के बाद उसे उसके पिता के सुपुर्द किया गया।
पीड़िता के कथन में आरोपी परमानंद कंवर द्वारा शादी का प्रलोभन देकर मोटरसाइकिल से उसे रेगारपानी ले जाकर अपने घर में लगातार शारीरिक शोषण किए जाने की बात सामने आई। इसके बाद चौकी प्रभारी रैरूमाखुर्द उप निरीक्षक इगेश्वर यादव द्वारा पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया तथा आरोपी परमानंद कंवर, पिता छवि कंवर, उम्र 34 वर्ष, निवासी रेगारपानी, के विरुद्ध प्रकरण में धारा 62(2)(ड) बीएनएस एवं धारा 4, 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गईं।
प्रकरण में फरार आरोपी की तलाश लगातार की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस ने उसे उसके गांव के मुख्य मार्ग पर पल्सर मोटरसाइकिल के साथ पकड़ लिया। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक CG 13 AW 1784 को गवाहों के समक्ष जब्त किया। आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

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