छत्तीसगढ़

जीवनसाथी ऐप पर शादी का झांसा देकर 1.67 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

Shantanu Roy
10 Aug 2026 6:26 PM IST
जीवनसाथी ऐप पर शादी का झांसा देकर 1.67 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार
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Chhuikhadan. छुईखदान। केसीजी जिले के छुईखदान थाना क्षेत्र में जीवनसाथी ऐप के माध्यम से युवती से ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में आरोपी रोहित यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि आरोपी ने शादी करने का झांसा देकर युवती से उसकी व्यक्तिगत जानकारी और फोटो हासिल किए। इसके बाद फोटो और निजी जानकारी को वायरल करने की धमकी देकर उससे 1 लाख 67 हजार रुपये की रकम ठग ली। मामले की शिकायत मिलने के बाद छुईखदान पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा अपराध करना स्वीकार किए जाने के बाद उसे 10 अगस्त 2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उसे न्यायिक रिमांड पर उपजेल सलोनी भेज दिया गया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने जून 2026 में जीवनसाथी ऐप पर अपने नाम से एक आईडी बनाई थी। इसी ऐप के माध्यम से उसकी पहचान आरोपी रोहित यादव से हुई। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे आरोपी ने पीड़िता से संपर्क बढ़ाया। बातचीत के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर उससे शादी करने की बात कही। आरोपी ने बातचीत के दौरान पीड़िता से उसकी व्यक्तिगत जानकारी और फोटो प्राप्त कर लिए। इसके बाद आरोप है कि उसने इन्हीं निजी जानकारियों और तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को डराना शुरू किया। धमकी के दबाव में आरोपी ने उससे फोन-पे के माध्यम से रकम की मांग की।
पीड़िता के अनुसार, आरोपी की धमकियों से परेशान होकर उसने 6 जुलाई 2026 को फोन-पे के जरिए कुल 1 लाख 67 हजार रुपये आरोपी को दे दिए। रकम लेने के बाद भी मामला समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद पीड़िता ने घटना की जानकारी पुलिस को देने का फैसला किया। पीड़िता ने 8 अगस्त 2026 को छुईखदान थाना पहुंचकर लिखित आवेदन दिया और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उसने आरोपी पर शादी का झांसा देकर व्यक्तिगत जानकारी और फोटो हासिल करने तथा उन्हें वायरल करने की धमकी देकर पैसे ऐंठने का आरोप लगाया।
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए छुईखदान पुलिस ने तत्काल मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने अपराध क्रमांक 290/2026 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2) और 318(4) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम तैयार की गई। पुलिस टीम ने आरोपी रोहित यादव की तलाश शुरू की और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पुलिस ने मामले से जुड़े तथ्यों की जानकारी हासिल करने का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने 10 अगस्त को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर लिया।
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