छत्तीसगढ़

शराब में कीटनाशक मिलाकर हत्या का आरोप, एक साल बाद आरोपी गिरफ्तार

Shantanu Roy
3 Oct 2026 10:54 PM IST
शराब में कीटनाशक मिलाकर हत्या का आरोप, एक साल बाद आरोपी गिरफ्तार
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Janjgir-Champa. जांजगीर-चांपा। जिले की नैला पुलिस ने करीब एक साल पुराने संदिग्ध मौत के मामले की जांच के बाद हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 55 वर्षीय रामायण सूर्यवंशी की शराब में कीटनाशक मिलाकर हत्या की गई थी। मर्ग जांच, गवाहों के बयान और एफएसएल रिपोर्ट से मिले तथ्यों के आधार पर पुलिस ने सुरेंद्र साहू उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
मामला 22 मई 2025 का है। पुलिस के अनुसार उस दिन रामायण सूर्यवंशी की संदिग्ध परिस्थितियों में तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अचानक हुई मौत को लेकर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान घटनास्थल से शराब की बोतल और डिस्पोजल गिलास बरामद किए गए थे। मामले से जुड़ी वस्तुओं को जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया। पुलिस के मुताबिक एफएसएल रिपोर्ट में कीटनाशक जहर की पुष्टि हुई। इसके बाद मामले की जांच हत्या के एंगल से आगे बढ़ाई गई।
पुलिस ने घटना के समय रामायण के संपर्क में रहे लोगों के संबंध में जानकारी जुटाई और गवाहों के बयान दर्ज किए। जांच के दौरान पुलिस का संदेह सुरेंद्र साहू उर्फ मोनू पर गया। पुलिस के अनुसार 22 मई 2025 की शाम आरोपी रामायण सूर्यवंशी को शराब पिलाने के बहाने ईंट भट्ठे के पास लेकर गया था। आरोप है कि इसी दौरान उसने रामायण की शराब में चुपके से कीटनाशक मिला दिया। शराब पीने के बाद रामायण की तबीयत बिगड़ गई। हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
मर्ग जांच, गवाहों के कथन और एफएसएल रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और एससी/एसटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना की। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र साहू उर्फ मोनू को उसके निवास से पकड़ा और घटना के संबंध में पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक आरोपी के मेमोरेंडम कथन और गवाहों से मिली जानकारी के आधार पर घटना में इस्तेमाल किए गए तीन पहिया स्कूटर को भी जब्त किया गया है।
आरोपी की पहचान सुरेंद्र साहू उर्फ मोनू, पिता लखन लाल, निवासी वार्ड क्रमांक 06 बजरंग चौक, हाथीटिकरा के रूप में हुई है। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। करीब एक साल तक चली जांच में फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयानों को महत्वपूर्ण आधार बनाया गया। पुलिस मामले में एकत्र किए गए साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है।
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