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छत्तीसगढ़
राजपुर। फर्जी पिटपास के दो अलग-अलग मामले में दो साल से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गढ़वा झारखंड से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420, 467,168,120 (बी) 471 के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ जिला गढ़वा थाना मेराल में धारा 414 व परिवहन अधिनियम एवं वन अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज है।
पुलिस के अनुसार अग्रसेन वार्ड अम्बिकापुर निवासी प्रार्थी विजय अग्रवाल एवं नवापारा अम्बिकापुर निवासी अभिषेक गोयल की रिपोर्ट पर पुलिस ने वर्ष 2019 में फर्जी पिटपास के मामले में हाईवा चालक असीम अंसारी, खलासी अफजल अंसारी एवं वाहन स्वामी सुरेंद्र विश्वकर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान जब हाईवा चालक असीम अंसारी, खलासी अफजल अंसारी से उक्त पिटपास के संबंध में पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि वाहन स्वामी सुरेन्द्र विश्वकर्मा निवासी टढ़वा झारखण्ड द्वारा दिया गया है।
वाहन स्वामी सुरेन्द्र विश्वकर्मा, चालक असीम अंसारी, खलासी अफजल अंसारी तीनों मिलकर षडय़ंत्र पूर्वक योजना बनाकर प्रार्थी के क्रशर के नाम का पिटपास व सील मोहर की कूटरचना कर दस्तावेज तैयार कर उपयोग किये थे।
इस संबंध में जब खनिज विभाग बलरामपुर से जानकारी ली गई तो खनिज अधिकारी द्वारा प्रथम दृष्टया गलत पाया गया। जिसके पश्चात पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया व विवेचना के बाद आरोपी असीम अंसारी एवं अफजल असारी को 28 सितम्बर 2019 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था, जबकि आरोपी ग्राम टड़वा वार्ड-21 थाना गढ़वा झारखण्ड निवासी सुरेंद्र विश्वकर्मा (45 वर्ष) घटना दिनांक से फरार था। कार्रवाई में थाना प्रभारी अखिलेश सिंह सहायक उपनिरीक्षक शशिशेखर तिवारी प्रधान आरक्षक विष्णुकांत मिश्रा, महिला आरक्षक एस्थेर मिंज आरक्षक अजय टोप्पो शामिल थे।
Shantanu Roy
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