जगदलपुर। आज तडक़े बस्तर जिले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां शिक्षा विभाग के अधिकारी के घर में दबिश दी। गुरुवार सुबह 5 बजे दरभा बीईओ राजेश उपाध्याय के घर एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मारा। राजेश उपाध्यय के घर पहुंचकर दस्तावेज खंगाले जा रहे है। आय से अधिक संपत्ति का अनुमान है। एसीबी के इंचार्ज एसपी यूलैनडन यॉर्क ने जानकारी दी।
ACB-EOW ने बताया कि अशोक चतुर्वेदी, तत्का. महाप्रबंधक पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर के विरूद्ध विभिन्न मामलो में पंजीबद्ध अपराधों जिनमें कि अपराध क्रमांक 02 / 2020, धारा-11 भ्र.नि.अधि. 1988 यथासंशोधित भ्र.नि.अधि. 2018 जो कि छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम की विभिन्न अनियमितताओं से असम्यक लाभ प्राप्त करने से संबंधित है, अपराध क्रमांक 16 / 2020, धारा-13 (1) बी, 13 (2) भ्र.नि.अधि. 1988 यथासंशोधित भ्र.नि.अधि. 2018 जो कि उनके आय के वैध स्त्रोतों से अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने से संबंधित है तथा अपराध क्रमांक 19 / 2020, धारा - 7 (सी), 13 (2) भ्र.नि.अधि. 1988 यथासंशोधित भ्र.नि.अधि. 2018 एवं धारा-120बी, 420, 467, 468, 471 भा.द.वि. जो कि ग्रीन बोर्ड सप्लाई में अनियमितता एवं पद का दुरूपयोग से संबंधित है, दर्ज कर विवेचना की जा रही है। उक्त मामलों में श्री चतुर्वेदी द्वारा प्राप्त किये गये 'स्टे' एवं अन्य राहतों को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश द्वारा निरसित (रिमूव कर दिया गया था एवं उनके द्वारा विवेचना में निरंतर असहयोग किया जा रहा था जिसके फलस्वरूप उन्हें विधिवत् दिनांक 30.06.2023 को प्रातः गुंटूर (आंध्रप्रदेश) से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिनांक 07.07.2023 तक की पुलिस रिमांड ली गई है। उक्त तीनों प्रकरणों में विवेचना एवं साक्ष्य संकलन उपरांत ईओडब्ल्यू / एसीबी की टीमों द्वारा आज दिनांक 06.07.2023 को माननीय विशेष न्यायालय से विधिवत् तलाशी वारंट प्राप्त किया जाकर श्री अशोक चतुर्वेदी से संबंधित निवास एवं कार्यालयों की विधिवत् तलाशी कार्यवाही की जा रही है। ईओडब्ल्यू/एसीबी की टीमों द्वारा श्री चतुर्वेदी के रायपुर अग्रोहा कालोनी स्थित निवास, जगदलपुर स्थित उनके रिश्तेदार के निवास एवं दुर्गकोंदल, जिला उत्तर बस्तर कांकेर स्थित मूल निवास सहित उनके पाठ्य पुस्तक निगम स्थित कार्यालय तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास कार्यालय में एक साथ संयुक्त रूप से तलाशी कार्यवाही आरंभ की गई है जो निरंतर जारी है।