छत्तीसगढ़

जमीन धोखाधड़ी का फरार आरोपी गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज से बिक्री का मामला

Shantanu Roy
8 Jun 2026 12:07 AM IST
जमीन धोखाधड़ी का फरार आरोपी गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज से बिक्री का मामला
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Durg. दुर्ग। पाटन थाना पुलिस ने कृषि भूमि विक्रय में कूटरचित दस्तावेज और पहचान छिपाकर धोखाधड़ी करने वाले लंबे समय से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर संयुक्त स्वामित्व वाली जमीन को फर्जी तरीके से बेचने का गंभीर आरोप है। पुलिस के अनुसार, मामला ग्राम कुम्हली स्थित कृषि भूमि से जुड़ा है, जहां आरोपी ने अपने सगे भाई, जो भारतीय सेना में पदस्थ हैं, के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा कर जमीन की बिक्री की थी। इस पूरे प्रकरण में कूटरचित दस्तावेजों और प्रतिरूपण का उपयोग कर अवैध आर्थिक लाभ लेने का प्रयास किया गया।
प्रार्थी की शिकायत पर थाना पाटन में अपराध क्रमांक 42/2023 के तहत धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी और 34 भादवि के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी। जांच के दौरान पुलिस को आरोपी की भूमिका स्पष्ट रूप से संदिग्ध मिली, जिसके बाद से वह फरार चल रहा था। पुलिस टीम लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी और तकनीकी जानकारी व मुखबिर तंत्र के आधार पर उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर 07 जून 2026 को आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान ईश्वर दास, उम्र 60 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 10, साईं मंदिर रोड, महादेवघाट, थाना डीडी नगर, जिला रायपुर के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को विधिवत न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी द्वारा की गई यह पूरी कार्रवाई योजनाबद्ध तरीके से की गई थी, जिसमें वास्तविक सह-स्वामी की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर जमीन की अवैध बिक्री का प्रयास किया गया। मामले में कई दस्तावेज और साक्ष्य भी जांच में शामिल किए गए हैं।
घटना का खुलासा होने के बाद क्षेत्र में संपत्ति से जुड़े लेन-देन को लेकर लोगों में सतर्कता बढ़ी है। पुलिस ने भी स्पष्ट किया है कि इस तरह के मामलों में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना पाटन पुलिस ने लोगों से अपील की है कि भूमि या संपत्ति खरीदते-बेचते समय सभी दस्तावेजों, स्वामित्व रिकॉर्ड और पहचान संबंधी जानकारी का पूरी तरह सत्यापन करें, ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके।
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