छत्तीसगढ़

नाबालिग प्रेमिका का कराया गर्भपात, कोर्ट ने प्रेमी को दी कड़ी सजा

Nilmani Pal
13 Aug 2022 5:09 AM GMT
नाबालिग प्रेमिका का कराया गर्भपात, कोर्ट ने प्रेमी को दी कड़ी सजा
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दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के अपर सत्र न्यायाधीश शैलेष शर्मा (फास्ट ट्रैक कोर्ट) की विशेष अदालत ने 2 अलग-अलग प्रकरणों में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और गर्भपात करवाने वाले 2 युवकों को सजा सुनाई है। छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाए गए युवक को आजीवन कारावास और गर्भपात करवाने वाले युवक को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोनों पर अर्थदंड भी लगाया गया है।

दरअसल, पहला मामला साल 2019 का है। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज से परपा थाने की पुलिस को सूचना मिली थी कि नाबालिग लड़की का गर्भपात कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। जिसमें पाया कि, नाबालिग लड़की का 19 साल के लड़के अनिल कुमार उरसा से प्रेम प्रसंग था, युवक पहले नाबालिग के साथ रेप करता रहा, और जब वह गर्भवती हो गई। तो दवाएं देकर गर्भपात कराया गया।

इधर जब लड़की की हालत बिगड़ने पर मेकाज लाया गया था।पुलिस ने युवक के खिलाफ FIR दर्ज करके पीड़िता व परिजनों की सहमति के बाद मेडिकल जांच कराई। युवक को भी हिरासत में लेकर मेडिकल जांच की गई। पूरे मामले की जांच के बाद कोर्ट ने युवक को दोषी मान लिया। फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने युवक को 10 साल जेल की सजा व 1000 रुपए का अर्थदंड लगाया है।

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