बालोद। बालोद शहर के बुधवारी बाजार इलाके के CCTV फुटेज में एक युवक बछड़े का यौन शोषण करते हुए नजर आ रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद गौ सेवकों और हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है। इससे पहले भी युवक को ऐसा करते देख कुछ लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वो भाग गया।
इस घटना के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद युवक के खिलाफ थाने में शिकायत करने की तैयारी कर रहा है। अधिवक्ता दीपक सामटकर ने बताया कि कानून में इसके लिए आईपीसी की धारा 377 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। कोई भी किसी पुरुष, महिला या पशु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाता है, तो इस अपराध के लिए उसे 10 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
अधिवक्ता ने कहा कि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत भी आरोपी के खिलाफ धाराएं लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अक्सर नशे में धुत लोग इस तरह की घिनौनी हरकत करते हैं।