छत्तीसगढ़
सालभर जेल में रहेगा अश्लील हरकत करने वाला युवक, कोर्ट ने सुनाई सजा
Nilmani Pal
3 Nov 2022 3:49 AM GMT
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दुर्ग। न्यायालय ने नाबालिग से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी विनय बघेल निवासी उरला को एक साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 5 सौ रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। आर्थिक दंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को 1 माह की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगी। यह फैसला न्यायाधीश संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने बुधवार को सुनाया है। लोक अभियोजक संतोष कसार के मुताबिक नाबालिग ने 21 जुलाई 2020 को आरोपी के खिलाफ मोहन नगर थाने में शिकायत की।
इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। पुलिस की पीड़िता ने बताया कि आरोपी बीते कई महीने से स्कूल और ट्यूशन से आते-जाते रास्ते में रोकता था। उससे अश्लील बातें करता था। 19 जुलाई को दोपहर ढाई बजे आरोपी उसे अकेला पाकर घर में घुस गया। उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। शोर मचाने पर आरोपी घर से फरार हो गया।
Nilmani Pal
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