छत्तीसगढ़

नाबालिक ने मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बुलेट चलाया, कोर्ट ने 14 हजार का जुर्माना लगाया

Shantanu Roy
27 Feb 2026 9:39 PM IST
नाबालिक ने मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बुलेट चलाया, कोर्ट ने 14 हजार का जुर्माना लगाया
x
छग
Kabirdham. कबीरधाम। पुलिस द्वारा लगातार चलाए जा रहे यातायात चेकिंग अभियान के दौरान एक नाबालिक लड़के को मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बुलेट मोटरसाइकिल चलाते हुए पकड़ लिया गया। वाहन पर जांच करने पर यह पाया गया कि यह बिना बीमा और बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के चल रहा था। यह स्थिति सड़क पर गंभीर सुरक्षा खतरा उत्पन्न करती है और सार्वजनिक नियमों का उल्लंघन मानी जाती है। इस प्रकरण में पुलिस ने नाबालिक और उसके अभिभावक के खिलाफ आवश्यक दस्तावेजों और रिपोर्ट के साथ इस्तगासा तैयार किया। मामला किशोर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसने नाबालिक को ₹5000 का अर्थदंड लगाया। नाबालिक के अभिभावक को माननीय न्यायालय द्वारा ₹9000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। कुल मिलाकर इस मामले में 14 हजार रुपए का दंड लगाया गया।

कबीरधाम पुलिस ने कहा कि किसी भी प्रकार के वाहन में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर चलाना गैरकानूनी है और इससे आम जनता को अनावश्यक शोर तथा असुविधा होती है। इसके अलावा, नाबालिक द्वारा वाहन चलाना स्वयं की और दूसरों की जान जोखिम में डालने वाला अपराध है। ऐसे मामलों में पुलिस भविष्य में भी बिना किसी रियायत के सख्त कार्रवाई जारी रखेगी। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें। साथ ही अपने वाहन के सभी दस्तावेज नियमित और पूर्ण रखें तथा किसी भी प्रकार का गैरकानूनी संशोधन न कराएं।

नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सड़क सुरक्षा और कानून का पालन न केवल व्यक्ति की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। मॉडिफाइड साइलेंसर और बिना प्रमाण पत्र वाहन चलाना सड़क दुर्घटना की संभावना को बढ़ाता है। कबीरधाम पुलिस ने इस मामले के माध्यम से सभी युवाओं और अभिभावकों को संदेश दिया कि सड़क पर किसी भी प्रकार की लापरवाही गंभीर परिणाम ला सकती है। पुलिस लगातार अभियान चलाकर ऐसे मामलों को रोकने और नागरिकों को जागरूक करने का कार्य कर रही है। इस कार्रवाई के बाद शहर और जिले में यातायात नियमों के प्रति चेतना बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। आम नागरिकों को आग्रह किया गया है कि वे नियमों का पालन करें और अपने बच्चों को सुरक्षित सड़क उपयोग के लिए मार्गदर्शन दें।
Tagsकबीरधामनाबालिक वाहनमॉडिफाइड साइलेंसरबुलेट मोटरसाइकिलयातायात नियम उल्लंघनसार्वजनिक सड़कबिना बीमा वाहनबिना प्रदूषण प्रमाण पत्रयातायात पुलिस चेकिंगकिशोर न्यायालयअभिभावक अर्थदंड₹9000 दंड₹5000 दंडकानूनी कार्रवाईसड़क सुरक्षावाहन संशोधनशोर प्रदूषणनाबालिक अपराधवाहन सुरक्षा नियमकानून का पालनट्रैफिक नियमपुलिस सख्त संदेशसड़क दुर्घटना जोखिमयातायात नियंत्रणसार्वजनिक सुरक्षावाहन दस्तावेजनियम तोड़ने वालों पर कार्रवाईमोटरसाइकिल नियम उल्लंघननाबालिक शिक्षा और चेतावनीवाहन संशोधन प्रतिबंधपुलिस जागरूकता अभियानसड़क पर वाहन जांचकिशोर न्याय प्रणालीयातायात अपराधवाहन निरीक्षणकानूनी दंडमाता-पिता जिम्मेदारीनाबालिक सुरक्षामोटरसाइकिल संचालननियम उल्लंघन दंडसार्वजनिक जागरूकतायातायात पुलिस चेतावनीसड़क सुरक्षा उपायकानून और व्यवस्थावाहन नियम पालनKabirdhamminor vehiclemodified silencerbullet motorcycletraffic rule violationpublic roaduninsured vehiclewithout pollution certificatetraffic police checkingjuvenile courtguardian penalty₹9000 penalty₹5000 penaltylegal actionroad safetyvehicle modificationnoise pollutionminor crimevehicle safety ruleslaw enforcementtraffic rulespolice strict messageroad accident risktraffic controlpublic safetyvehicle documentsaction against rule breakersmotorcycle rule violationminor education and warningvehicle modification banpolice awareness campaignvehicle checking on roadjuvenile justice systemtraffic offencesvehicle inspectionlegal penaltiesparental responsibilityminor safetymotorcycle drivingrule violation penaltypublic awarenesstraffic police warningroad safety measureslaw and ordervehicle rule observanceछत्तीसगढ़ न्यूज हिंदीछत्तीसगढ़ न्यूजछत्तीसगढ़ की खबरछत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूजछत्तीसगढ़ न्यूज अपडेटछत्तीसगढ़ हिंदी न्यूज टुडेछत्तीसगढ़ हिंदीन्यूज हिंदी न्यूज छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ हिंदी खबरछत्तीसगढ़ समाचार लाइवChhattisgarh News HindiChhattisgarh NewsNews of ChhattisgarhChhattisgarh Latest NewsChhattisgarh News UpdateChhattisgarh Hindi News TodayChhattisgarh HindiNews Hindi News ChhattisgarhChhattisgarh Hindi NewsChhattisgarh News Liveजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारजनताJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperjantasamachar newssamacharHindi news
Next Story