तहसीलदार विवाद मामले में एक वकील को हाईकोर्ट से मिली जमानत

बिलासपुर। रायगढ़ जिला मुख्यालय में नायब तहसीलदार और कर्मचारियों की पिटाई करने के आरोप में गिरफ्तार एक वकील को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। मामले की गम्भीरता को देखते हुए कोर्ट ने आदेश की कापी उपलब्ध कराने के साथ ही याचिकाकर्ता वाकई को जेल से बाहर लाने की व्यवस्था भी कर दी गई है।
रायगढ़ जिला मुख्यालय में न तहसीलदार और वकीलों के बीच के बाद पुलिस ने मारपीट के आरोप में वकीलों के खिलाफ जुर्म दर्ज गिरफ्तारी भी की है। इससे पहले मारपीट के विरोध में प्रदेश के राजस्व अफसरों कामबंद हड़ताल पर चले गए थे। इसके चलते कामकाज ठप पड़ गया था। सभी आरोपितों की गिरफ्तारी और राजस्व न्यायालयों में सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की थी।
इसी बीच प्रदेशभर के वकील संघों ने मोर्चा खोल दिया है। राजस्व न्यायालय में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बना दिया है। वकीलों का विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। रायगढ़ जिला एंव सत्र न्यायालय में वकील भुवनलाल साव ने जमानत आवेदन पेश किया था। जिसे जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया था। निचली अदालत से जमानत आवेदन खारिज होने के बाद वकील ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
