छत्तीसगढ़

कॉलोनी की लड़की को भगाया और किया रेप, फिर धमकी देकर फरार हुआ आरोपी गिरफ्तार

Nilmani Pal
9 March 2026 6:00 PM IST
कॉलोनी की लड़की को भगाया और किया रेप, फिर धमकी देकर फरार हुआ आरोपी गिरफ्तार
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रायगढ़। चक्रधरनगर क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विशाल सिंह ठाकुर उर्फ बाबू पिता रणधीर सिंह उम्र 27 वर्ष निवासी रेल्वे कॉलोनी पाव दुकान के सामने थाना सिटी कोतवाली जिला रायगढ़* को अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी थाना कोतवाली क्षेत्र का गुंडा बदमाश है और उसके विरुद्ध पहले से कई गंभीर अपराध दर्ज हैं।

जानकारी के अनुसार कल 8 मार्च को स्थानीय 16 वर्षीय नाबालिग बालिका द्वारा थाना चक्रधरनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 05 मार्च 2026 की शाम वह अपने परिचित के घर घूमने गई थी, जहां उसकी मुलाकात विशाल ठाकुर उर्फ बाबू से हुई। उसी दिन आरोपी बालिका के कॉलोनी पहुंचा और उसे मोटरसाइकिल में बैठाकर जबरदस्ती ईला मॉल के पीछे अपने दोस्त के कमरे में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने 07 मार्च की शाम केवड़ाबाड़ी के पास बालिका को घटना किसी को न बताने की धमकी देकर छोड़ दिया।

पीड़िता के थाना चक्रधरनगर पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराने पर महिला निरीक्षक कमला पुसाम ठाकुर द्वारा बालिका के आवेदन पर अपराध पंजीबद्ध कर विस्तृत बयान लिया गया। मामले की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह को होने पर उन्होंने तत्काल थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक राकेश मिश्रा को आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया जिससे अपराध में प्रयुक्त मोटरसाइकिल की जप्ती कर *अपराध क्रमांक 94/2026137(2), 351(3),64(2) (एम) 127 बीएनएस, 06 पाक्सो एक्ट* में गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।


आरोपी विशाल सिंह ठाकुर थाना कोतवाली क्षेत्र का गुंडा बदमाश है। उसके विरुद्ध थाना कोतवाली में पहले से 20 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, लूट, बलवा, आर्म्स एक्ट, चोरी और मारपीट जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। आरोपी के विरुद्ध कोतवाली पुलिस द्वारा 6 बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा चुकी है। उसके लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण वर्ष 2023 में जिला बदर की कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन कलेक्टर रायगढ़ को भेजा गया था, जिसके बाद आरोपी को एक वर्ष के लिए जिला बदर भी किया गया था।

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